पटना (ब्यूरो)। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की परेशानियां लगातर बढ़ रही हैं। पहले मानहानि केस में सूरत कोर्ट से दो साल की सजा। इस आदेश के बाद उनकी लोकसभा सदस्य की सदस्यता चली गई। दिल्ली स्थित आवास भी खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है। इसी कड़ी में अब पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है। यह मामला भी मोदी सरनेम से जुड़ा हुआ है। राज्यसभा सदस्य और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि राहुल ने अपने भाषण में मोदी को चोर कहकर पूरे समुदाय को अपमानित किया है।

इस मामले में शिकायतकर्ता पक्ष के साथ वकीलों की दलील सुनी जा चुकी है। अब राहुल गांधी का बयान दर्ज किया जाना है। इसके लिए एमपी एमएलए कोर्ट ने 12 अप्रैल की तारीख तय की है। कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस किया है। हालांकि राहुल गांधी आएंगे या नही, इस पर संशय है। कहा जा रहा है राहुल के वकील इस दिन पेश होकर अगली तारीख की मांग कर सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि अब तक राहुल गांधी की बिहार यात्रा के संबंध में उनका कोई कार्यक्रम पार्टी को नहीं मिला है।

गुजरात कोर्ट की तरह पटना में भी होगी राहुल को सजा : सुशील मोदी

राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वर्ष 2019 में कर्नाटक की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले लाखों लोगों को चोर बताने वाला जो बयान दिया था, उसके विरुद्ध एक पीडि़त के नाते उन्होंने भी पटना की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था और मुझे आशा है कि यहाँ भी उन्हें सूरत की अदालत की तरह सजा सुनायी जाएगी।

मोदी ने कहा कि उनके मामले में राहुल गांधी को सेक्शन-317 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए पटना के एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में 12 अप्रैल 2023 को उपस्थित होना है। उन्हें नोटिस भेजा गया है। धारा -500 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति या समुदाय की मानहानि करना दंडनीय अपराध है। इश मामले में आरोपी राहुल गांधी को सरेंडर करना पड़ा और 6 जुलाई 2019 को पटना की अदालत में हाजिर होकर जमानत लेनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष में मेरे अलावा नितिन नवीन, संजीव चौरसिया, सुमन कुमार झा और मनीष कुमार ङ्क्षसह की गवाही हो चुकी है।