-जिलों में सभी डीएम के पास सख्ती का विशेषाधिकार

PATNA: पटना समेत पूरे बिहार में आज से लाकडाउन-3 लागू हो गया है। एक जून तक चलने वाले इस लॉकडाउन में डीएम के पास अतिरिक्त सख्ती बढ़ाने का विशेषाधिकार होगा। यानी वे अपने जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पहले से तय पाबंदियों को और सख्त कर सकते हैं। हालांकि किसी भी परिस्थिति में वे पहले से तय प्रतिबंधों को शिथिल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अब खाद-बीज और कृषि यंत्रों से जुड़ीं दुकानें रोज सुबह खुल सकेंगी। जबकि पहले इन्हें सिर्फ सोमवार और गुरुवार को ही खोलने का निर्देश था। बाकी लाकडाउन-एक और लॉकडाउन-दो के अन्य आदेश इस बार भी लागू रहेंगे।

चार घंटे ही खुलेंगी दुकानें

इस लाकडाउन में भी पहले की तरह खाद्य सामग्री, दूध और अन्य जरूरी सामान की दुकानें सुबह महज 4 घंटे के लिए ही खुल सकेंगी। इनका समय शहरों में सुबह 6 से 10 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक होगा।

ये आदेश रहेंगे लागू

-आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी कार्यालय, दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

-शादी और श्राद्ध समारोह में महज 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। डीजे व बारात जुलूस पर रोक।

-निर्माण सामग्री और हार्डवेयर की दुकानें सप्ताह में सिर्फ दो दिन सोमवार और गुरुवार को ही खुल सकेंगी।

-सभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग बंद रहेंगे। परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी।

-रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। सुबह 9 से रात 9 बजे तक होम डिलीवरी या टेक होम सर्विस की अनुमति।

-सभी धार्मिक स्थलों पर लगा रहेगा ताला। सांस्कृतिक, राजनीतिक व सामाजिक आयोजन पर रोक।

-सभी सिनेमा हाल, शापिंग माल, स्टेडियम, पार्क, क्लब भी रहेंगे बंद।