-स5ाी अवमानना याचिकाओं पर 11 दिसंबर को एक साथ होगी सुनवाई।

PATNA: बालू की अनुज्ञप्ति पर हाईकोर्ट की रोक संबंधी आदेश का बिहार सरकार द्वारा पालन नहीं किए जाने का मामला पटना हाईकोर्ट के संज्ञान में आया है। आदेश नहीं माने जाने के खिलाफ रोज दर्जनों याचिकाएं दायर हो रही है। शुक्रवार को चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को जब यह जानकारी दी गई तो इसे गंभीरता से लेते हुए सारी अवमानना याचिकाओं पर 11 दिसंबर को सुनवाई का फैसला लिया।

हाईकोर्ट लगा चुकी है रोक

ज्ञात हो कि 4 दिसंबर को हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने बालू व्यवसायियों को प्रधान सचिव द्वारा अनुज्ञप्ति देने और बिहार खनिज नियमावली, 2017 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। प्रधान सचिव द्वारा पुराने लाइसेंसी को निर्धारित दर के तहत बालू खरीद-बिक्री और निबंधन कराने का दिशा-निर्देश जारी किया गया था। प्रधान सचिव को मिले इस अधिकार पर पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। अनेक वकीलों ने शुक्रवार को जानकारी दी कि आयुक्त, कोर्ट के आदेश का अमल नहीं कर रहे हैं।