-अब सुबह 6 से अपराह्न 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें

PATNA: बिहार में लॉकडाउन एक सप्ताह और यानी 2 से 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन लॉकडाउन-4 में खास बात यह है कि इसमें बाजार को बूस्टर डोज मिल गया है। इससे दैनिक जागरण आईनेक्स्ट में चल रहे कैंपेन बाजार मांगे बूस्टर डोज को बल मिला है। जैसा कि मंडे को सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में स्पेशल रूप से यह उल्लेख किया कि व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। इस तरह लाकडाउन-4 में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बड़ी छूट के साथ ही सभी तरह के सरकारी दफ्तर भी खोल दिए गए हैं।

सीएम ने ट्वीट कर दी सूचना

कोरोना संक्रमण को देखते हुए लाकडाउन को एक सप्ताह अर्थात् आठ जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, परंतु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें।

कल से अल्टरनेट डे खुलेंगी दुकानें

मंडे को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद मुख्य सचिव के निर्देश पर गृह विभाग ने विस्तार से आदेश जारी किया। जिसके तहत बुधवार से सभी तरह की दुकानें अल्टरनेट डे खुल सकेंगी। दुकान खुलने का समय भी चार से बढ़ाकर आठ घंटे कर दिया गया है। गांव और शहर दोनों ही जगह दुकानें सुबह छह से अपराह्न दो बजे तक खुलेंगी। किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी, इसका फैसला डीएम करेंगे। वह श्रेणीवार दुकानों को बांटकर उनके खुलने का दिन तय करेंगे। फल-सब्जी, किराना, दूध, मांस-मछली और अन्य अनिवार्य सेवा से जुड़ी दुकानें पहले की तरह ही रोज खुलेंगी। इनका समय भी सुबह छह से अपराह्न दो बजे तक होगा।

25 परसेंट स्टाफ होंगे उपस्थित

सरकारी कामकाज में तेजी लाने के लिए सभी तरह के सरकारी दफ्तर खोल दिए गए हैं। 25 परसेंट कर्मियों की उपस्थिति के साथ सरकारी कार्यालय शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। गैर-सरकारी कार्यालयों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। वहां वर्क फ्राम होम की व्यवस्था रहेगी।

नियमों का करना होगा पालन

दुकानों में मास्क और सैनिटाइजर का यूज अनिवार्य होगा। दो फीट की सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए दुकानों को सफेद घेरे बनाने का निर्देश दिया गया है। कोरोना गाइडलाइन में चूक होने पर जिला प्रशासन अस्थायी तौर पर दुकानें बंद करा सकेगा। इसके अलावा अग्रेतर कार्रवाई भी की जाएगी।

डीएम के जिम्मे अधिकार

लाकडाउन-4 में भी डीएम कोरोना संक्रमण के प्रभाव और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सख्ती बढ़ा सकेंगे। हालांकि पहले से तय नियमों में ढील या शिथिल करने का अधिकार उनके पास नहीं होगा। फल-सब्जी मंडी में भीड़ न हो, इसके लिए भी वे अस्थायी दुकानों को इधर-उधर शिफ्ट कर सकेंगे।

लाकडाउन-4 में ये है स्पेशल

खुलेगा बाजार

कपड़े, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, सैलून समेत सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। अलग-अलग दुकानों की श्रेणी बना कर डीएम दिन तय करेंगे। शापिंग माल बंद रहेंगे।

बढ़ गया समय

फल-सब्जी, किराना, दूध और अन्य अनिवार्य सेवा से जुड़ी दुकानें पहले की तरह रोज खुलेंगी। शहर और गांव में सभी तरह की दुकानों के खुलने का समय सुबह 6 बजे से अपराह्न 2 बजे तक होगा।

गवर्नमेंट ऑफिस

सभी तरह के सरकारी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। स्टाफ्स की उपस्थिति महज 25 परसेंट ही रखनी होगी। अन्य गैर-सरकारी कार्यालय पहले की तरह बंद रहेंगे।

मास्क-सैनिटाइजर जरूरी

सभी दुकानों में कस्टमर्स और कर्मियों के लिए मास्क और सैनिटाइजर का यूज अनिवार्य होगा। शारीरिक दूरी का अनुपालन करना होगा। चूक होने पर डीएम अस्थायी तौर पर दुकानें बंद करा सकते हैं।