-जीएसटी मंत्रिपरिषद समूह के अध्यक्ष सुशील मोदी ने कहा रिवर्स चार्ज पर फिलहाल निर्णय नहीं

क्कन्ञ्जहृन्: राजस्व संग्रह में नुकसान हो रहा है। इस कारण सरकार ने निर्णय लिया है कि डिजिटल लेनदेन के जरिए दो प्रतिशत की रियायत नहीं दी जा रही है। रविवार को बिहार के डिप्टी सीएम और जीएसटी मंत्रिपरिषद समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में दो मंत्री समूहों की हुई बैठक में जीएसटी के अन्तर्गत डिजिटल ट्रांजेक्शन पर टैक्स में दी जाने वाली 2 प्रतिशत की रियायत और एक ट्रांजेक्शन पर अधिकतम 100 रुपए की छूट को फिलहाल लागू नहीं करने की अनुशंसा की गई है। नई विवरणी आने और इस साल के राजस्व संग्रह में स्थायित्व के बाद भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है।

रिवर्स चार्ज पर निर्णय 21 को

जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज पर निर्णय का अधिकार भी जीएसटी कौंसिल को सौंपने की अनुशंसा की गई है। जिस पर 21 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाली कौंसिल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। जीएसटी एक्ट की धारा 9 (4) को समाप्त कर जिसके तहत अगर कोई निबंधित व्यापारी अनिबंधित व्यापारी से सेवा या माल प्राप्त करता है तो निबंधित व्यापारी को रिवर्स चार्ज के अन्तर्गत कर का भुगतान करना होगा जो फिलहाल 30 सितम्बर तक स्थगित रखा गया है। इस संबंध में मंत्री समूह ने कब, किन शतरें के साथ, किस डीलर समूह पर रिवर्स चार्ज लागू किया जाए इसका अधिकार जीएसटी कौंसिल को सौंपने की अनुशंसा की है। मंत्री समूह की इन दोनों अनुशंसाओं पर जीएसटी कौंसिल की अगली बैठक में अंतिम निर्णय लिए जाने की बात कही गई है।