PATNA : आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के लोगों को नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलने लगा है। पटना जिले के सभी अंचलों में ऑनलाइन सवर्ण आरक्षण प्रमाणपत्र बन रहा है। पटना सदर अंचल में 522 लोगों ने सवर्ण आरक्षण प्रमाणपत्र बनवाया है। आरक्षण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 फरवरी 2019 को अधिसूचना जारी की थी।

सवर्ण आरक्षण के लिए आपको अंचल कार्यालयों में दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। www। serviceonline.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। साथ ही जाति, स्थाई आवासीय प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र की प्रति अपलोड कर दें। आवेदन के दस दिनों के बाद सवर्ण आरक्षण का प्रमाणपत्र जारी हो रहा है।

देना है स्वअभिप्रमाणित पत्र

-पांच एकड़ कृषि योग्य भूमि से अधिक नहीं हो

- एक हजार वर्ग फीट से बड़ा आवासीय फ्लैट नहीं हो

-नगरपालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज से ज्यादा आवासीय भूखंड न हो

- नगरपालिका क्षेत्र से बाहर 200 वर्ग गज से अधिक भूखंड न हो

ऑनलाइन नहीं बन रहा जाति, आय और आवासीय प्रमाणपत्र राज्यभर में जाति, आवासीय और आय प्रमाणपत्र ऑनलाइन नहीं बन पा रहा है। आपको इन तीनों को बनवाने के लिए अंचल कार्यालयों के काउंटर पर आना पड़ेगा। ऑनलाइन व्यवस्था फिलहाल ठप है। सर्विस पोर्टल पर इसे बनना है। यह सुविधा लागू हो गई है। तकनीकी खराबी के कारण इसे वापस ले लिया गया है। खामियों को दूर कर नये तरीके से इसे लांच करने की तैयारी है। तब काउंटरों पर लगने वाली भीड़ में कमी आ जाएगी। फिलहाल सिर्फ सवर्ण आरक्षण प्रमाणपत्र ही ऑनलाइन बन रहा है।