PATNA : नर्सिग की शिक्षा के लिए निजी क्षेत्र के जीएनएम और उच्चतर नर्सिग संस्थान खोलने के नियम सख्त हो गए हैं। इंडियन नर्सिग काउंसिल के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अब जीएनएम व उच्चतर नर्सिग संस्थान की स्थापना के लिए 100 बेड के पैरेंट अस्पताल का होना अनिवार्य होगा। जबकि एएनएम के लिए 150 बेड वाले जिला अस्पताल या सेकेंडरी केयर अस्पताल तथा कम्युनिटी कार्यक्रमों में अनुभव के लिए कम से कम 30 और अधिकतम 50 बेड की क्षमता वाले ग्रामीण अस्पताल से संबद्धता प्राप्त होना आवश्यक होगा।

सख्त हुए रजिस्ट्रेशन के नियम

स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी सिविल सर्जनों को हिदायत जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में निजी नर्सिग संस्थान चल रहे हैं। 'नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन एफिलिएशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिग रूल्स' के नियमों के तहत निजी संस्थान खोलने की अनुमति दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति संस्थानों का निरीक्षण कर मान्यता देती है।

अब इंडियन नर्सिग काउंसिल ने नए संस्थानों के लिए नियम और सख्त कर दिए हैं। नर्सिग संस्थानों के पास पैरेंट अस्पताल या अस्पतालों से संबद्धता होना आवश्यक कर दिया गया है। नियम के तहत प्रस्तावक के पास उपलब्ध पैरेंट अस्पताल, व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए संबद्ध अस्पताल की जांच सिविल सर्जन से किए जाने तथा अस्पताल का बिहार क्लिनिकल स्टैबलिसमेंट एक्ट से निबंधित होना अनिवार्य किया गया है।