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PATNA : राजधानी के अधिकांश कोचिंग सेंटर अवैध हैं। ये कोचिंग सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में अटक सकता है। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट के रिपोर्टर ने गहरी पड़ताल के बाद इन कोचिंग संस्थानों का खुलासा किया है कि नियमों का पालन किए बिना ही धड़ल्ले से ये चल रहे हैं। वर्षो से चल रहे इन कोचिंग संस्थानों पर आजतक न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही शिक्षा विभाग ने इनसे पूछताछ की है। ये कोचिंग सेंटर छात्रों के साथ-साथ शिक्षा विभाग को लगातार ठगते आ रहे हैं। आज हम शहर में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे कोचिंग सेंटरों का खुलासा करने जा रहे है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे कि आपके बच्चे का भविष्य यहां अंधकार में है। यदि इन पर कार्रवाई हुई तो ये कोचिंग सेंटर बोरिया बिस्तर समेटकर रफूचक्कर हो जाएंगे और यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हाथ मलते रह जाएंगे। पढि़ए दैनिक जागरण आई नेक्स्ट की स्पेशल स्टोरी

करीब 5 हजार कोचिंग सेंटर अवैध

राजधानी में सरकारी आदेश को ताक पर रखकर तकरीबन पांच हजार कोचिंग सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट की तहकीकात यह बात सामने आई कि निबंधन के वक्त कोचिंग संस्थानों को पार्किंग स्पेश दिाना पड़ता है। मगर अधिकांश कोचिंग संचालकों के पास पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह नहीं है।

सिर्फ 286 का है रजिस्ट्रेशन

कोचिंग रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अब तक मात्र 286 कोचिंग संस्थान का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। 581 जांच के अधीन है। शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी ने बताया कि कोचिंग संस्थानों पर विभाग की ओर से उचित कार्रवाई न होने की वजह से रजिस्ट्रेशन की संख्या कम है।

क्या हैं रजिस्ट्रेशन के नियम

किसी भी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोचिंग के संचालक को जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देना होता है। इसके बाद जिला के डीएम, मान्यता प्राप्त कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षा पदाधिकारी की एक कमेटी बनती है। लगभग 30 दिनों की जांच के बाद मान्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है।

रजिस्ट्रेशन के लिए ये हैं मानक

पेय जल की व्यवस्था।

फायर की व्यवस्था।

प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था।

शैक्षणिक अनुसंधान की व्यवस्था।

वाहन पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था।

पार्किग न होने से लगता है जाम

राजधानी में चल रहे अवैध कोचिंग संचालकों की वजह से सड़क पर अक्सर जाम लगता है। कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स सड़क के दोनों ओर वाहन लगाकर क्लास करने चले जाते हैं इस दौरान जाम की स्थिति बन जाती है।

एक लाख तक जुर्माने का प्रावधान

किसी भी संस्था के रजिस्टर्ड होने के बाद कोचिंग नियमावली एक्ट 2010 का उल्लंघन करने पर पहली बार 25 हजार रुपए, दूसरी बार एक लाख रुपए और तीसरी बार मान्यता रद करने की प्रावधान है।