- फ्रेजर रोड स्थित पटना सेंट्रल मॉल को तोड़ने का आदेश

- निगम ने पेसू को सात दिन में बिजली कनेक्शन काटने को कहा

- सीवरेज, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज की सुविधा भी हटाने का फरमान

PATNA: फ्रेजर रोड स्थित पटना सेंट्रल मॉल पर खुलने से पहले ही निगम का डंडा चल गया है। बनकर पूरी तरह से तैयार इस मॉल की जब निगम की ओर से जांच करवायी गई, तो उसमें कई तरह की गड़बडि़यां पायी गई। इस दौरान निगम की टीम ने उनके मॉल और नक्शे की जांच में पाया कि कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से अवैध है। दो तल्ले का निर्माण और सिल्वर स्क्रीन के साथ-साथ ग्राउंड लेवल के कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ी पायी गयी। निगम निगरानी कोर्ट आ रहे इस मामले के अंतिम में निगरानी की ओर से आदेश निर्गत कर दिया गया है। अब पटना सेंट्रल मॉल तीस दिनों के अंदर डिमोलिश कर दिया जाएगा।

सात दिनों में बिजली-पानी बंद

निगम ने डिमोलिश करने के आदेश के साथ ही सात दिनों के अंदर पेसू को बिजली कनेक्शन काटने और निगम को सीवरेज, वाटर सप्लाय, ड्रेनेज को बंद कराने का भी आदेश दिया है। निगम के निगरानी कोर्ट से यह आदेश पारित हुआ है। पटना सेंट्रल मॉल को निगम की ओर से बी प्लस जी प्लस भ् कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन दी गई है, लेकिन जब इस बिल्डिंग की जांच की गई तो इसमें बी प्लस जी प्लस सात पाया गया, साथ ही दो स्क्रीन भी निर्मित किए गए। कंस्ट्रक्शन के लिए जो नक्शा पास किया गया था, उसमें विचलन करते हुए अवैध निर्माण किया गया। निगम ने मॉल के मालिक को तीस दिनों के अंदर कंस्ट्रक्शन को तोड़ने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं करने पर निगम खुद इसको तोड़ेगा।