- हाईकोर्ट ने पूछा निकाय कर्मियों को क्यों नहीं मिलती सारी सुविधाएं

PATNA : आखिर नगर निगम कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी जैसी सुविधाएं क्यों नहीं मिलती। इन सुविधाओं में पेंशन, ग्रेच्यूटी, पीएफ, सेवानिवृत की सुविधाएं शामिल हैं। यह सवाल किया है पटना हाईकोर्ट ने।

कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर एक महीने में यह बताने को कहा कि नगर निकाय कर्मियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों के तर्ज पर सारी सुविधाएं क्यों नहीं दी जातीं? न्यायाधीश राकेश कुमार ने दानापुर नगर परिषद के कर्मचारी राम नगीना सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह जानकारी मांगी। अदालत ने यह भी पूछा कि नगर निकाय में कार्यरत कर्मचारी अन्य सरकारी कर्मचारियों से भिन्न कैसे हैं?

याचिकाकर्ता के वकील श्रीप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि ख्भ् जून क्97म् को राज्यपाल ने नगर निकाय एवं अधिसूचित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक जैसी सुविधाएं की बात कहीं थी। दूसरी बार राज्य सरकार ने क्987 में नगर निगम अधिकारी, सेवक पेंशन कानून लाकर स्पष्ट कर दिया कि ये भी सरकारी कर्मचारी ही हैं। अर्थात नगर निगम, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों को सारी सुविधाएं अन्य कर्मचारियों की भांति दी जाएंगी। पेंशन, ग्रेच्यूटी, पीएफ, सेवानिवृत की सुविधाएं मिलेंगी।