PATNA CITY : पीजी मेडिकल क्लिनिकल पाठयक्रमों में आरक्षण की मांग करने संबंधी याचिका को पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ याचिका दायर की थी।

जिस पर गुरुवार को न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की पीठ ने सुनवाई की। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप करने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। डा.राकेश कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि सूबे के पीजी मेडिकल क्लिनिकल एवं नन पारामेडिकल के अंतर्गत जो स्नातकोत्तर की सीटें निर्धारित हैं,उसमें आरक्षण के प्रावधानों का कोई ख्याल नहीं रख गया है।

जिस कारण अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के छात्रों को मनोनुकूल विषय आवंटित नहीं हो पाता है। अदालत को यह भी बताया गया कि मेडिकल क्लिनिकल के विभिन्न वर्गो में जो चक्रीय प्रणाली की व्यवस्था है,उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। जबकि कइयों में जरूरत से ज्यादा आरक्षण दे दिया गया है। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इसे राज्य सरकार का नीतिगत फैसला मानते हुए याचिका खारिज कर दी।