PATNA : आज आप बाजार जा रहे तो कपड़े का थैला जरूर अपने पास रखिए। क्योंकि 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथिन पर रविवार से पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। अगर किसी के हाथ में पॉलीथिन कैरी बैग दिखा तो उससे भारी जुर्माना वसूला जाएगा साथ ही नाम भी सार्वजनिक होगा। पॉलीथिन बैग का उपयोग, आयात, विनिर्माण, वितरण और भंडारण करना कानून जुर्म होगा।

आम लोग पर 100 रुपए जुर्माना

प्रशासन ने भी प्रतिबंध के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बिहार म्यूनिसिपैलिटी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज-2018 के ड्राफ्ट में पहली बार पॉलीथिन उपयोग करते पकड़े जाने पर आम आदमी को सौ रुपए जुर्माना भरना होगा। व्यवसायिक उपयोग करते पकड़े जाने पर पहली बार 1500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार खुले में प्लास्टिक जलाते पकड़े जाने पर दो हजार से लेकर पांच हजार रुपए जुर्माना भरना होगा।

इनको मिली है छूट

बायो मेडिकल वेस्ट

पैक खाद्य पदार्थ

दूध व दूध से बने उत्पाद

नर्सरी प्लांट