पटना (ब्यूरो)। कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही बिहार में सभी तरह के प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। मंडे से प्रदेश में स्कूल-कॉलेज, हॉल और मॉल सब सामान्य रूप से खुलेगा। सभी कोचिंग, हॉस्टल, ऑफिस, दुकानें, पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमाहॉल, स्टेडियम, धार्मिक स्थल और क्लब आदि 100 परसेंट क्षमता के साथ खुलेंगे। लेकिन सभी संस्थानों को कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। सैटरडे को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर नई गाइडलाइन की जानकारी दी। मंडे से अगले आदेश तक यह नियम लागू रहेंगे।

शादी में बारात पर रोक हटी
शादी-विवाह और श्राद्ध समारोह में अतिथियों की 200 की तय सीमा भी खत्म कर दी गई है। अब कोई भी संख्या तय नहीं की गई है। शादी-विवाह या श्राद्ध समारोह में कोविड अनुकूल व्यवहार रखते हुए क्षमता अनुसार अतिथि बुलाए जा सकते हैं। डीजे और बरात जुलूस पर लगी रोक भी हटा दी गई है। थाने को भी सूचना देने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है।

पूरी क्षमता से खुलेंगे सिनेमाहॉल
अभी तक आठवीं क्लास तक के स्कूल व अन्य शिक्षण संस्थानों को 50 परसेंट की क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति थी जिसे अब हटा दिया गया है। इसी तरह सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, क्लब, स्टेडियम, जिम और स्विमिंग पूल भी 50 परसेंट क्षमता के साथ खुलने की अनुमति थी जिसे भी खत्म कर दिया गया है। यह सभी अब सामान्य रूप से खुलेंगे।

वाहनों में मास्क अनिवार्य
नई गाइडलाइन में सार्वजनिक व निजी वाहनों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक वाहन 100 परसेंट क्षमता से चलेंगे मगर इसमें क्षमता से अधिक यात्री होने पर कार्रवाई होगी। सभी पार्क एवं उद्यान भी अब सामान्य रूप से तय समय के अनुसार खुलेंगे और बंद होंगे। अभी तक प्रात: छह बजे से अपराह्न दो बजे तक ही इन्हें खोले जाने की अनुमति थी।

प्रशासन की अनुमति से आयोजन
सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन भी हो सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा बाजार, सब्जी मंडी आदि में भी कोविड मानकों का ख्याल रखना होगा। नियम उल्लंघन करने पर डीएम अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी कर सकेंगे। डीएम स्थानीय परिस्थिति के अनुसार, अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगा सकेंगे। नियमों के उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान होगा।