फ्लैग - मंगलवार के रात 12 बजे से खत्म हुआ लॉकडाउन
- शाम सात बजे से जारी रहेगा नाइट कफ्र्यू
- 15 जून को फिर होगी अनलॉक की समीक्षा
--------------
चार बड़ी छूट
- 05 बजे शाम तक अब खुली रहेंगी दुकानें, अल्टरनेट व्यवस्था रहेगी जारी
- 07 बजे शाम से सुबह छह बजे तक राज्य भर में लागू रहेगा नाइट कफ्र्यू
- 50 परसेंट उपस्थिति के साथ शाम चार बजे तक खुलेंगे निजी और सरकारी कार्यालय
- 50 परसेंट ही यात्री होंगे सार्वजनिक वाहनों में, ऑनलाइन क्लास की होगी इजाजत
--------------
ये पाबंदियां अभी रहेंगी जारी
- स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान आदि रहेंगे बंद। परीक्षा पर भी रोक।
- शॉपिंग माल, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, पार्क रहेंगे बंद।
- शादी और श्राद्ध में केवल 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति। बारात पर भी रोक।
- रेस्टोरेंट और ढाबे सुबह नौ से रात नौ बजे तक करेंगे सिर्फ होम डिलीवरी।
- सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के सरकारी व निजी आयोजनों पर रोक।
--------------
PATNA : कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए 5 मई से चार चरण में 8 जून तक प्रदेश में लॉकडाउन लगा रहा। अब लगातार घट रहे संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने बुधवार से राज्य भर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। नया आदेश एक सप्ताह यानी 15 जून तक प्रभावी रहेगा। 15 जून को फिर समीक्षा बैठक के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।
शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें
9 जून से जारी अनलॉक-1 में दिन में घर से पैदल या गाडि़यों से निकलने पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। सभी दुकानें एक दिन के अंतराल पर अब सुबह छह से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी। फल-सब्जी, दूध, किराना व खाद-बीज की दुकानें पहले की तरह रोज खुलेंगी। इनका समय भी शाम पांच बजे तक होगा।
नाइट कफ्र्यू जारी
अब शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक राज्य भर में रात्रिकालीन कफ्र्यू की पाबंदियां लागू रहेंगी। रात में बेवजह निजी गाडि़यों के परिचालन पर भी रोक रहेगी। इस दौरान सिर्फ अनिवार्य सेवा, ट्रेन-फ्लाइट पकड़ने वाले, अंतरराज्यीय परिचालन वाली गाडि़यां या ई-पास वालों को ही निकलने की अनुमति होगी।
चार बजे तक खुले रहेंगे दफ्तर
बुधवार से सभी गैर-सरकारी कार्यालय भी खुल जाएंगे। निजी और सरकारी कार्यालयों को 50 फीसद कर्मियों की उपस्थिति के साथ शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था
अनलॉक में भी स्कूल-कालेज, कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। स्कूल-कॉलेज की परीक्षाएं भी नहीं ली जा सकेंगी। शिक्षण संस्थान चाहें तो ऑनलाइन क्लास चला सकते हैं।
गाडि़यों में मास्क के साथ सफर
बस, ऑटो, ई-रिक्शा जैसे सार्वजनिक वाहनों को 50 परसेंट यात्रियों को ही बैठाने की अनुमति होगी। सार्वजनिक के साथ निजी वाहनों में सफर के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी।
सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी
सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार की दोपहर ट्वीट कर लॉकडाउन खत्म होने की घोषणा की। उन्होंने ट्वीट में कहा कि लाकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। अत: लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम सात बजे से शाम पांच बजे तक रात्रि कफ्र्यू जारी रहेगा। यह व्यवस्था अगले एक सप्ताह तक रहेगी। अब भी भीड़ से बचने की आवश्यकता है।
एक सप्ताह बाद फिर होगी समीक्षा
मंगलवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग ने अनलॉक से जुड़ा विस्तृत आदेश जारी किया। उसके बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर प्रतिबंधों को और सख्त कर सकेंगे। दुकानों में मास्क, सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर भी जिला प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा। नया आदेश 15 जून तक प्रभावी होगा। इसके बाद फिर से स्थिति की समीक्षा होगी।
बस-आटो स्टैंड पर तैनात होंगे मजिस्ट्रेट, होगी कार्रवाई
बस-ऑटो समेत सभी प्रकार के सार्वजनिक वाहनों में हर हाल में 50 परसेंट यात्रियों को ही बैठाना होगा। इसके साथ ही ड्राइवर, कंडक्टर से लेकर सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। इसका उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि यात्रियों से किसी भी हाल में मनमाना किराया न वसूला जाए। ऐसा करने वाले वाहन चालकों पर भी सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने मंगलवार को इस बाबत सभी जिलाधिकारियों और जिला परिवहन पदाधिकारियों को विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। बस-आटो स्टैंड पर दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने को कहा है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि बसों में शारीरिक दूरी, साफ-सफाई संबंधी प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा है या नहीं।
इनका रखना होगा ध्यान
- सभी सार्वजनिक वाहनों को हर दिन धोना और सैनिटाइज करना होगा।
- बस स्टैंड व टैक्सी स्टैंड में थूकते हुए पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई
- प्रत्येक यात्री के लिए यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- ड्राइवर एवं कंडक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क पहनने का निर्देश।
- वाहनों के अंदर एवं बाहर कोविड से बचाव का लगाना होगा स्टीकर।
- वाहनों में चढ़ते-उतरते समय शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य।