-सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में वेब मीडिया नियमावली समेत 18 प्रस्ताव मंजूर

PATNA: बदलते दौर में अखबारों और टीवी चैनलों के बीच वेब पोर्टल का महत्व भी बढ़ा है। सरकार ने माना है कि तकनीकी के नए साधन विकसित होने से प्रचार-प्रसार के नए माध्यम भी उपलब्ध हुए हैं। इसे देखते हुए बिहार सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से सरकार ने वेब मीडिया नियमावली-2021 का गठन किया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा गठित वेब मीडिया नियमावली को ट्यूजडे को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई। नियमावली गठन के साथ ही वेब पोर्टल को सरकारी विज्ञापन प्राप्त होने का रास्ता साफ हो गया है।

दो वर्ष से अस्तित्व में जरूरी

राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में वैसे ही वेब पोर्टल सूचीबद्ध किए जाएंगे, जो कम से कम दो वर्ष से अस्तित्व में होंगे।

हर माह 0.50 लाख यूनिट हिट्स जरूरी

विभाग में वैसी वेबसाइट को सूचीबद्ध किया जाएगा, जिनकी प्रत्येक महीने हिट्स की संख्या न्यूनतम 0.50 लाख यूनिक यूजर हिट्स होगी। जिस व्यक्ति, संस्था के नाम पर डोमिन नाम निबंधित होगा उस व्यक्ति या संस्थान के प्रधान का आचरण प्रमाण पत्र सूचीबद्ध किए जाने के लिए अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

वेब माध्यमों को यूनिक यूजर्स प्रति माह के आधार पर 5 कैटेगरी में बांटा गया

कैटेगरी ए। 50 लाख से अधिक यूनिक यूजर्स प्रतिमाह

कैटेगरी बी। 20 लाख से 50 लाख तक यूनिक यूजर्स प्रतिमाह

कैटेगरी सी। 2.5 लाख से 20 लाख तक यूनिक यूजर्स प्रतिमाह

कैटेगरी डी। 1.3 लाख से 2.5 लाख यूनिक यूजर्स प्रतिमाह

कैटेगरी ई। 0.5 लाख से 1.5 लाख यूनिक यूजर्स प्रतिमाह