कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। EPFO New Rules: करोड़ो खाताधारकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नए नियमों के साथ अपने सब्सक्राइबर्स को ईपीएफ के क्लेम प्रोसेस में राहत देते हुए क्लेम के रुल्स को चेंज किया है। ईपीएफओ ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब क्लेम प्रोसेस को आसान कर दिया गया। अब क्लेम करने के लिए बैंक पासबुक और चेकबुक की जरुरत नहीं पड़ेगी। ईपीएफओ ने बताया कि यूजर्स अगर और सभी शर्तों को पूरा कर देते हैं, तो क्लेम सेटलमेंट के लिए इसकी कॉपी अपलोड नहीं करनी होगी।

किस वजह से ईपीएफओ ने फैसला लिया?
दरअसल, ईपीएफओ ने यह फैसला क्लेम रिजेक्शन की संख्या में कमी लाने के लिए लिया। क्योंकि इसके पहले बैंक पासबुक या चेक बुक लीफ की कॉपी अपलोड न करने पर कई ईपीएफओ क्लेम रिजेक्ट हो रहे थे। लेकिन अब इस नए रूल आने के बाद क्लेम रिक्वेस्ट में सबस्क्राइबर्स को आसानी होगी और ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट में तेजी आएगी।

क्लेम वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं?
ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी करते हुए बताया कि उन मेंबर्स को छूट मिलेगी, जिन्होनें दूसरे वैलिडेशन प्रोसेस को पूरा किया हो। इसमें बैंक की केवाईसी का ऑनलाइन वेरिफिकेशन, डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट), बैंक केवाईसी वेरिफिकेशन और UIDAI के आधार नंबर का वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा किया हो।

EPF यूजर्स कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन क्लेम?

1. सबसे पहले इसके लिए मेंबर ईपीएफओ के ऑफिशियल पोर्टल पर UAN नंबर और पासवर्ड लॉग-इन करें।

2. क्लेम सेक्शन पर जाकर पेंशन या फुल सेटलमेंट के ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करें।

3. स्क्रीन पर भरे हुए सभी डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करें।

4. इसके बाद जरूरी सभी डॉक्यूमेंट्स या डाटा को अपलोड कर दें।

5. सभी जानकारी को वैलिडेट करने के बाद क्लेम रिक्वेस्ट को सब्मिट कर दें।

6. जिसके बाद ईपीएफओ के पोर्टल पर आपका क्लेम प्रोसेस शो होगा।

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