नई दिल्ली (एएनआई)। पहलवान सुशील कुमार की मां कमला देवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आपराधिक मामलों में रिपोर्टिंग के लिए मानक नियम बनाने की मांग की है। उन्होंने मीडिया ट्रायल और पहलवान के खिलाफ मामले में "सनसनीखेज रिपोर्टिंग" रोकने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। याचिकाकर्ता ने अदालत के फैसले से पहले ही मीडिया को उसे दोषी घोषित करने से रोकने की भी मांग की।

रिपोर्टिंग रोकने के निर्देश
याचिका में यह भी कहा गया कि, जो मीडिया को हर जानकारी लीक कर रहे हैं उनके खिलाफ जांच हो। इससे अभियुक्तों की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। याचिका सुशील कुमार की मां कमला देवी और दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून के छात्र श्रीकांत प्रसाद ने दायर की थी।याचिका में कुछ मीडिया चैनलों को सुशील कुमार के मामले में रिपोर्टिंग से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, जो सनसनीखेज कीवर्ड के साथ रिपोर्ट दे रहे हैं। याचिका में कहा गया है, "प्रतिवादियों को कोई भी रिट/आदेश/दिशा जारी करें ताकि मीडिया पर अंकुश लगाया जा सके और मामलों का फैसला करने में न्याय के लिए माननीय अदालत प्रबल हो। गवाहों के बयान, अभिव्यक्ति और मामले से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा करने से रोकें।'

पुलिस रिमांड पर सुशील
दिल्ली की एक अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार को रविवार को रिमांड पर भेजा है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की एक टीम ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के मुंडका इलाके से 38 वर्षीय पहलवान सुशील कुमार, हत्या के मुख्य संदिग्ध और उसके सहयोगी अजय बक्करवाला को गिरफ्तार किया। 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की कथित हत्या के मामले में कुमार और अन्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।

हत्या के आरोपी है पहलवान
मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने मामले के सिलसिले में सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कुमार अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने पिछले 18 दिनों में सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं को पार किया था। गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में उसने लगातार अपने सिम कार्ड भी बदले।