यह भी जानें
10 होटलों को फायर विभाग ने जारी किया था नोटिस
2 होटल ने ही अभी तक दी रिपोर्ट
8 होटल ने फायर विभाग को नहीं दी रिपोर्ट
10 दिन का समय रिपोर्ट देने के लिए दिया गया था
- 6 मार्च को फायर विभाग ने दस होटलों से मांगी थी आग से निपटने के इंतजाम की रिपोर्ट
- दस दिन में देनी थी मानक संबंधी रिपोर्ट, सिर्फ दो होटलों ने दी रिपोर्ट
बरेली : शहर के दस बड़े होटलों से आग से निपटने के इंतजाम की रिपोर्ट मांगी गई थी. समय पूरा होने के बाद भी सिर्फ दो होटल ने ही रिपोर्ट सौंपी हैं. ऐसे में संभावना है कि रिपोर्ट न देने वाले होटलों में मानक के अनुसार आग से बचने के इंतजाम नहीं है. रिपोर्ट न देने वाले यह आठ होटल सील कर दिए जाएंगे क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि जिन होटलों ने तय समय सीमा में विभाग को मानक संबंधी रिपोर्ट नहीं दी है, उनका निरीक्षण किया जाएगा. निरीक्षण में अगर एक भी मानक अधूरा मिलता है तो सील करने का प्रावधान है.
6 मार्च को दिया था नोटिस
दिल्ली के अर्पित पैलेस होटल में आग लगने से भारी जान माल की हानि हुई थी. शहर के होटलों में ऐसी कोई घटना न हो, इसके लिए शासन ने जांच का आदेश दिया था. इसी के तहत फायर विभाग ने 6 मार्च को शहर के दस प्रमुख होटलों को नोटिस जारी किया था, जिसमें आग से निपटने के इंतजाम की रिपोर्ट 10 दिन में मांगी थी. समय पूरा होने के बाद भी सिर्फ होटल अमाया और होटल पंचम ने ही विभाग को रिपोर्ट सौंपी है, जिनमें विभाग की ओर से निर्धारित मानक पूर्ण होने की बात कही है.
यह हैं मानक
. होटल के टॉप फ्लोर पर अगर किचेन बना हुआ है तो दो इमरजेंसी एक्जिट होना जरुरी है.
2. किचेन के आसपास वाले रूमों में फायर के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए.
3. होटल के टॉप फ्लोर पर पानी का टैंक हो, जो होटल में लगे सक्शन पाइप से जुड़ा हो.
4. सिलेंडर एक्सपायर नहीं होना चाहिए. वहीं अगर रिफिल कराया है तो उसकी डेट स्लिप सिलेंडर पर लगी होनी चाहिए.
इन होटलों ने दी रिपोर्ट
. अमाया
2. पंचम
इन होटलों ने नहीं दी रिपोर्ट
1. स्वार्न टॉवर
2. डी ग्रेंड
3. होटल मेनॉर
4. के बरेली
5. होटल बरेली पैलेस
6. होटल एलए
7. होटल ओबरॉय आंनद
8. सीता किरन
वर्जन :::
शहर के करीब 10 होटलों को नोटिस जारी किए था. एक सप्ताह का समय होटल स्वामियों को रिपोर्ट देने के लिए दिया गया था. निर्धारित समय में सिर्फ दो ही होटलों ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट की जांच भी हो गई है. अब इन आठ होटलों का औचक निरीक्षण किया जाएगा. एक भी मानक अपूर्ण पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
सोमदत्त, एफएसओ.