JAMSHEDPUR: कोरोना वायरस को लेकर लागू लॉकडाउन-4 में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने कई सेक्टर को खोलने की अनुमति दी है, जिसमें निर्माण कार्य प्रमुख है। अब शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कार्य (कंस्ट्रक्शन वर्क) हो सकेंगे और इससे जुड़ी सीमेंट, छड़, गिट्टी, हार्डवेयर आदि की दुकानों व गोदामों को भी खोलने की अनुमति दी गई है।

जिला प्रशासन ने मानगो छोड़कर पूरे जिले में सर्विस सेंटर खोलने की भी अनुमति दे दी है, जिसमें मोबाइल, घड़ी, टेलीविजन, कंप्यूटर व आइटी समेत उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रिज, एसी, कूलर आदि के सर्विस सेंटर शामिल हैं। मोटरबाइक मरम्मत की दुकानों को पहले से अनुमति प्राप्त है। टेलीकॉम कंपनियों के रिटेल आउटलेट खोलने की अनुमति भी दी गई है।

प्रशासन ने पुरानी व्यवस्था के तहत किताब दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, जिसमें स्कूलों में शारीरिक दूरी का अनुपालन करते हुए किताब बिक्री की अनुमति थी। सामान्य रूप से सभी किताब दुकानों खुलने के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा।

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निजी कार्यालय व ई-कॉमर्स को हरी झंडी

जिला प्रशासन ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में सभी तरह के निजी कार्यालयों व ई-कॉमर्स को शुरू करने की अनुमति दी है। ई-कॉमर्स के कारोबारी जरूरी व गैरजरूरी दोनों तरह के व्यवसाय कर सकते हैं।

शाम सात बजे तक

जिला प्रशासन ने फिलहाल जितनी दुकानों-प्रतिष्ठानों को छूट दी है, उन सभी को शाम सात बजे तक दुकान बंद कर देनी होगी। सिर्फ आवश्यक सेवाओं, दवा दुकान, अस्पताल आदि खुले रहेंगे। जिला प्रशासन ने जिन दुकानों-प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी है, वे अपने कर्मचारियों या स्टाफ को आईडी कार्ड अवश्य जारी करें। उनका आईडी कार्ड ही कोविड-पास के रूप में मान्य होगा। इन्हें अलग से पास की आवश्यकता नहीं होगी।

जहां-तहां नहीं थूकें

ईस्ट सिंहभूम के डीसी रविशंकर शुक्ला ने जिलेवासियों से अपील है कि कोरोना वायरस के संभावित प्रसार को रोकने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। जहां-तहां ना थूकें। अनावश्यक अपने घरों से बाहर ना निकलें। मास्क का प्रयोग करें। नियमित रूप से हाथों को साबुन से धोएं या सैनिटाइज करते रहें। यदि कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उनके विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।