हैदराबाद (आईएएनएस)। कोरोना वायरस से संक्रमण रोकने के लिए पब्लिक प्लेस पर थूकने पर बैन के बावजूद कुछ लोग पब्लिक प्लेस पर थूकना नहीं बंद कर रहे हैं। ऐसे में हैदराबाद में एक व्यक्ति को सड़क पर थूकना महंगा पड़ गया है। शुक्रवार को राचकोंडा कमिश्नरी में सरोवरनगर पुलिस थाना सीमा के तहत एक युवक को सड़क पर थूकते हुए पकड़ा गया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था सरकार ने बुधवार को कोविड-19 के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया।

देश भर में थूकने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही
स्वास्थ्य विभाग ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें सार्वजनिक स्थानों और संस्थानों में पान / किसी भी चबाने वाले तंबाकू या गैर तम्बाकू उत्पाद, थूक पर प्रतिबंध लगाया गया। आदेश के अनुसार यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में उठाया गया है। इस संबंध में हैदराबाद के पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने ट्वीट किया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थूकने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है।

सुपारी जैसे उत्पाद चबाने से लार ज्यादा निकलती

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से एक पत्र में कहा तम्बाकू, पान मसाला और सुपारी (सुपारी) जैसे उत्पाद चबाने से लार काफी ज्यादा निकलती है जिसके बाद थूकने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। इससे पब्लिक प्लेस पर थूकने से कोरोना के प्रसार को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में इस पर रोक लगाया जाए। आईसीएमआर ने भी लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से परहेज करने की अपील की है।

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