नई दिल्ली (आईएएनएस)। COVID 19 effectदेश में कोरोना वायरस महामारी को बढने से रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों से कहा है कि ट्रेन रद होने पर वे अपने टिकट कैंसिल के लिए तुरंत रिजर्वेशन काउंटर पर न आएं। वे इसके लिए आराम से आंए क्योंकि टिकट रिफंड का टाइम पीरियड 45 दिनों तक कर दिया गया है। रेलवे ने यह छूट इसलिए दी ताकि लोग भीड़ से दूर रहें। भारतीय रेलवे ने स्पष्ट कहा कि यदि 21 मार्च से 15 अप्रैल के बीच का रिजर्वेशन है और टाइम पीरियड में ट्रेन रद होती है रिजर्वेशन काउंटर पर यात्रा की तिथि से 45 दिनों तक टिकट जमा कर रिफंड लिया जा सकता है। हालांकि इस दाैरान तीन दिन वाला नियम भी साथ में लागू रहेगा। सामान्य दिनों में रिजर्वेशन टिकट से बुक किए गए टिकट को रद करने के बाद यात्री को तीन घंटे से लेकर 72 घंटे तक टिकट जमा करना होता है।

टीडीआर फाइल करने के 60 दिनों के अंदर क्लेम ऑफिर में जमा होगी रसीद

रेलवे मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ई-टिकट के लिए सभी नियम समान हैं, क्योंकि यात्री को टिकट की वापसी के लिए स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। रेलवे ने आगे कहा कि अगर ट्रेन को विभाग द्वारा रद नहीं किया गया है और यात्री अपनी यात्रा जारी नहीं रखना चाहता है, तो स्टेशन पर यात्रा की तारीख से 30 दिनों के भीतर टिकट जमा रसीद (टीडीआर) फाइल कर सकता है। टीडीआर फाइल करने के 60 दिनों के अंदर CCO/ CCM Claims office में जा कर टीडीआर की रसीद जमा करनी होगी। इसके बाद यहां ट्रेन के चार्ट से वेरिफिकेशन के बाद रिफंड दे दिया जाएगा। वहीं सामान्य दिनों में तीन दिनों के अंदर ही टीडीआर फाइल करना होता है।

139 सर्विस के जरिए टिकट रद कराने पर 30 दिनों के अंदर मिलेगा रिफंड

रेलवे ने यह भी कहा कि जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट रद करना चाहता है, वह ट्रेन यात्रा की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपना टिकट काउंटर पर दे कर पूरा रिफंड ले सकता है। भारतीय रेलवे ने अभी तक COVID-19 महामारी के खतरे को देखते हुए 245 से अधिक ट्रेनों को रद कर दिया है। इतना ही नहीं रेलवे ने एहतियाती कदम के रूप में रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमतों को 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया है।

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