बंद खातों पर ब्याज

भविष्य निधि खाता धारकों के लिए मंगलवार को खुशखबरी मिली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने बैठक कर फैसला किया है कि जो पीएफ खाते बंद पड़े हैं, उन पर भी ब्याज दिया जाएगा। जब कि अभी तक ऐसा नहीं था।

पूरी रकम टैक्स फ्री

सरकार ने बजट में ईपीएफ पर टैक्स का नियम लागू किया था। सरकार के मुताबिक निकाले गए पैसे पर कुछ नियम और शर्तों के साथ टैक्स फिक्स किया गया था, लेकिन बाद में लोगों के विरोध के बाद सरकार ने इसमें फेरबदल कर दिया। ऐसे में अब अगर आप रिटायरमेंट के वक्त ईपीएफ से पैसा निकालते हैं तो निकाली गई रकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। उससे पहले निकालने पर टैक्स लगेगा।

रिटायरमेंट में रकम

अभी तक रिटायरमेंट की उम्र 55 साल मानी जाती थी। जिससे कर्मचारी उसी समय अपना पैसा निकाल सकते थे, लेकिन अब रिटायरमेंट की उम्र अब सभी जगह 58 साल कर दी गई है। जिससे अब पैसा 58 साल में ही निकल सकेगा।

टीडीएस में बदलाव

अभी तक यह नही था कि पीएफ अमाउंट 30 हजार रुपये से ज्यादा है तो 10 फीसदी की दर से टीडीएस कटेगा। इसके लिए कर्मचारी का पैन नंबर जरूरी होता हैं, लेकिन अब नया नियम हो गया है। टैक्सेबल पीएफ अमाउंट 30 से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है।

बेरोजगारी में पैसा

अगर कर्मचारी 2 महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहते हुए पीएफ से पैसे निकालना है तो वह निकाल सकता था। इसके लिए वह अपने और कंपनी द्वारा किए गए दोनों योगदान को ब्याज समेत निकाल सकता था लेकिन अब वह कंपनी द्वारा दिया गया अंश नहीं निकाल सकता है। वह शख्स सिर्फ अपने योगदान का पैसा ब्याज समेत निकाल सकता है।

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