मेरठ (ब्यूरो)। शुक्रवार को कलक्ट्रेट स्थित बचत भवन सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय समिति की बैठक में एडीएम सिटी अजय कुमार तिवारी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के प्रति आमजन को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी व गैर सरकारी खाद्य पदार्थों की दुकानों का खाद्य सुरक्षा विभाग ने रजिस्ट्रेशन कराया जाए। सरकारी राशन की दुकानों को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एडीएम ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की फीस 100 प्रतिवर्ष होगी। एडीएम सिटी ने कहा कि आंगनबाडी केंद्रों में बनाए जा रहे हॉट कुक्ड फूड और प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बनाये जा रहे मध्यान्ह भोजन को रैंडमली चेक किया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में विशेषकर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में संचालित कैंटीन का रजिस्ट्रेशन कराया जाए।

बनेगा बायो डीजल

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव कुमार मिश्रा ने बताया कि हरियाणा में एक कंपनी द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य तेल से बायो डीजल बनाने का काम किया जा रहा है। यह कंपनी फिलहाल बड़ी कंपनियों से उपयोग में लाए गए खाद्य तेल को ले रही है। आने वाले दिनों में छोटे दुकानदारों का प्रयोग में लाया तेल कंपनी को उपलब्ध कराया जा सके, इसको लेकर प्रयास चल रहे हैं। अमूमन घरों में इस्तेमाल होने वाली मुख्य पांच चीजों, जैसे-खाद्य तेल, नमक, आटा, दूध आदि को फोर्टिफाइड किया जा रहा है।

यह की गईं कार्रवाई

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा अपै्रल 2019 से दिसंबर 2019 तक 2783 निरीक्षण किए, 385 छापे मारे और 517 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। जिसमें से 440 रिपोर्ट प्राप्त हुईं। उनमें से 130 अधोमानक, 44 असुरक्षित व 73 में मिथ्याछाप और नियमों का उल्लंघन पाया गया। 247 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गए।

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