फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

16 वर्ष पहले सिंचाई को लेकर हुआ था विवाद

ALLAHABAD: घूरपुर थाना क्षेत्र के विरवल गांव में दो पक्षों के बीच सिंचाई को लेकर हुए विवाद की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों पक्ष के अभियुक्तों को दस-दस वर्ष की कैद व दस-दस हजार रुपया जुर्माना से दंडित किया। मारपीट के मामले में दस-दस वर्ष की कैद का आदेश चर्चा का विषय बना रहा।

चले थे लाठी-डंडे

करीब 16 वर्ष पहले तीन फरवरी 2000 को विरवल गांव में सिंचाई को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। लाठी-डंडे चले थे, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला न्यायालय में चल रहा था, जिसमें शनिवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए एक पक्ष से अभियुक्त गोरे लाल, योगेंद्र नाथ पांडेय, विनीत पांडेय व दूसरे पक्ष से भुवनेश्वर पांडेय, विध्नेश्वर पांडेय, रमाशंकर को दस-दस वर्ष की कैद व जुर्माना की सजा से दंडित किया। सह अभियुक्त विमलेश के किशोर होने पर उसे सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड में भेज दिया गया। एक अभियुक्त ज्ञानेश्वर कोर्ट में उपथित नहीं था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए गैरजमानती वारँट जारी करके थानाध्यक्ष घूरपुर गिरफ्तार करने का आदेश दिया।