कॉल ड्रॉप की समस्या

ट्राई ने ग्राहकों को एक दिन में मैक्सिमम तीन कॉल ड्रॉप पर हर्जाना वसूलने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही इसे 1 जनवरी 2016 से लागू करने की बात कही गई है। ट्राई ने साफ किया है कि कॉल ड्रॉप होने की स्थिति में टेलीकॉम ऑपरेटर यूजर्स को चार घंटे के अंदर एसएमएस के जरिये इसकी सूचना देनी होगी। पोस्टपेड ग्राहकों को बिल में इसकी जानकारी दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कंपनियों पर हर्जाना लगाने को लेकर ट्राई के सुझाव शुक्रवार को सार्वजनिक किए जा सकते हैं। ट्राई ने इसकी सिफारिश की है कि अगर ग्राहकों को कॉल ड्रॉप की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है तो उसकी आर्थिक भरपायी की जानी चाहिए। कुछ मामलों में प्रति कॉल एक रुपये तक की भरपायी का सुझाव है।

बेहतर सेवा नहीं दे रही

कॉल ड्रॉप होने पर ग्राहकों को अतिरिक्त कॉल की अवधि उपलब्ध कराने या पुरानी के बदले शुल्क नहीं लगाने का रास्ता अख्तियार किया जा सकता है। यह पेनाल्टी उन हालात में लगेगी, यदि टेलीकॉम कंपनी की औसत कॉल ड्रॉप सर्किल में कुल ट्रैफिक के दो फीसद से ज्यादा रहती है।दिल्ली की तीन टेलीकॉम कंपनियां- एयरटेल, वोडाफोन और एयरसेल बेहतर सेवा नहीं दे पा रही हैं। बुधवार को वोडाफोन समूह के सीईओ विटोरियो कोलाओ वित्त मंत्री अरुण जेटली और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से मिले, तो उन्हें नेटवर्क की खामी को लेकर शिकायतें सुनने को मिली। ट्राई की ताजा रिपोर्ट ने इसकी तसदीक भी कर दी कि देश की इस दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर के नेटवर्क में ज्यादा समस्या है। खास बात यह है कि दिल्ली में आइडिया, रिलायंस और टाटा टेलीसर्विसेज की सेवा की गुणवत्ता में पहले से सुधार हुआ है।

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