प्रयागराज (एएनआई)। Gyanvapi Masjid Survey : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी। इससे अब किसी भी समय सर्वेक्षण शुरू हो सकता है। ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने संवाददाताओं से कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण शुरू होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी।

21 जुलाई के आदेश को चुनौती दी

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी। 21 जुलाई को, वाराणसी जिला जज एके विश्वेशा ने 16 मई, 2023 को चार हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक आवेदन पर ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया। हालांकि, जिला जज के आदेश ने परिसर के वुजू खाना (स्नान तालाब क्षेत्र) को बाहर कर दिया, जिसे टाॅप कोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया है।

मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाई गई

वहीं इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू नहीं करने के लिए कहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एएसआई द्वारा विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगाने के बाद मामले पर सुनवाई चल रही थी। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाई गई थी।

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