मुंबई (पीटीआई )। पुलिस ने अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा इलाके में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की सार्वजनिक घोषणा के बाद गिरफ्तार किया था। जिसके बाद बुधवार को मुंबई की अदालत ने राणा दंपत्ति को जमानत दे दी है। राणा दंपत्ति पर देशद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप सहित आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
दंपति के खिलाफ देशद्रोह का आरोप भी है जोड़ा
स्पेशल जज आर एन रोकाडे ने बुधवार को उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने कहा कि जमानत पर रहते हुए आवेदक इस तरह का अपराध नहीं करेंगे और मामले से संबंधित किसी भी विषय पर प्रेस को संबोधित नहीं करेंगे। दंपति ने एडवोकेट रिजवान मर्चेंट और अबाद पोंडा के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि मुख्यमंत्री के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा करना किसी नफरत की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए का कार्य नहीं कहा जा सकता है। साथ ही कहा था कि आईपीसी की धारा 153 (ए) के तहत आरोप कायम नहीं रह सकता। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह की कल्पना से हनुमान चालीसा का पाठ करने को देशद्रोह का अपराध नहीं कहा जा सकता है। पुलिस ने दावा किया कि राज्य में विपक्षी भाजपा और ठाकरे के राजनीतिक विरोधी यह दिखाने के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि मुख्यमंत्री हिंदुओं के खिलाफ हैं और हिंदू धर्म के कारण को प्रायोजित नहीं कर रहे हैं।

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