यह मामला संजय दत्त के प्रोड्यूसर शकील नूरानी की  फिल्म ‘जान की बाजी’ को बीच में छोडऩे से जुड़ा है.  इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन (आइएमपीपीए) ने संजय दत्त को दो करोड़ रुपये पे करने का डायरेक्शन दिया, जिसे संजय ने पूरा नहीं किया. इस पर नूरानी बांबे हाई कोर्ट पहुंचे और वहां से कुर्की का ऑर्डर ले आए. जिसको संजय दत्त ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया.

 

जस्टिस बीपी कोलाबावाला ने 7 अप्रैल को अपने डिसीजन में कहा कि ऑरबिटेशन और कांसिलेशन लॉ के अंडर आइएमपीपीए का ऑर्डर, ‘डिसीजन’ नहीं हो सकता है, इसलिए उसे लागू करना इंर्फोसड नहीं है. कोर्ट ने नूरानी की प्ली को लीगल प्रोसेस का मिसयूज डिक्लेयर करते हुए फ्लैट कुर्क करने के ऑर्डर को रद कर दिया.  

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