ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मन्दाकिनी टावर अपार्टमेन्ट एसोसिएशन गाजियाबाद की जनहित याचिका पर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति आरएन कक्कड़ की खण्डपीठ ने दिया है। याची का कहना है कि बैशाली सेक्टर चार में स्थित मंदाकिनी टावर अपार्टमेन्ट 10 मंजिला है जिसमें 79 फ्लैट हैं। यह 25 साल पुराना और जर्जर हालत में है। निवास करने वालों के जानमाल का खतरा बना हुआ है। याचीगण फ्लैट मालिक है। सीढ़ी में रेलिंग टूटी है। फायर फाइटिंग सिस्टम विद्युत चैनल, बाउंड्रीवाल क्षतिग्रस्त है। सीवर डेनेज व लिफ्ट बन्द है। विकास प्राधिकरण के अधिकारी अपार्टमेन्ट की मरम्मत नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार के अधिवक्ता राधाकृष्ण यादव ने पक्ष रखा। कोर्ट ने उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से जवाब मांगा है।
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