अब कोरोना पेशेंट्स की मौत पर डेथ सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। इसके लिए कोरोना पॉजिटिव व निगेटिव के लिए अलग-अलग कोड होंगे। डेथ सर्टिफिकेट में बीमारी का नाम शार्ट फार्म में नहीं लिखा जाएगा। मौत के कारणों को स्पष्ट बताना होगा। इसे लेकर आईसीएमआर (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) ने आदेश जारी किया है। यह नियम प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल पर लागू किए जाएंगे।

बीआरडी से मिली जानकारी के मुताबिक, मेडिकल साइंस में एक जैसी बीमारियों के एक जैसे मेडिकल टर्मलॉजी में शार्ट फार्म होते हैं। ऐसे में कोरोना के पॉजिटिव व संदिग्ध मरीजों की मौत के कारणों की ऑडिट में खामियां रह जाती थीं। लेकिन ऐसे में आइसीएमआर ने आदेश जारी किया है कि अब मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी भरना अनिवार्य होगा।