प्रयागराज में 90 वर्ग मीटर तक के मकान आएंगे अफोर्डेबल होम की श्रेणी में

अंडर कंस्ट्रक्टशन प्रोजेक्ट में बुकिंग पर भी एक अप्रैल से कम हो जाएगी जीएसटी दर

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PRAYAGRAJ: प्रॉपर्टी परचेज पर जीएसटी काउंसिल से मिली छूट का फायदा नये ही नहीं उन पुराने लोगों को भी मिलेगा जो किसी अंडर कांस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बुकिंग के चलते ऑलरेडी किश्त का भुगतान कर रहे हैं. संशय की स्थिति समाप्त होने से कॉमनमैन के साथ बिल्डर को भी मुस्कुराने का मौका मिलेगा. अफोर्डेबल होम आपकी पसंद है तो टैक्स स्लैब में किया गया चेंज आपको पांच लाख रुपये तक का फायदा करा सकता है.

बदल रहा है जीएसटी रेट

अभी तक जीएसटी काउंसिल ने प्रापर्टी पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगा रखी है. इसे चेंज करने का फैसला हो चुका है. ये चेंज एक अप्रैल से अप्लीकेबल होंगे. जीएसटी को 12 से घटाकर पांच फीसदी कर दिया जाएगा. जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के बाद ऊहापोह की स्थिति इस प्वाइंट पर थी कि जिन लोगों ने पुराने प्रोजेक्ट में बुकिंग कर रखी है और ऑलरेडी किश्त पे कर रहे हैं उनका क्या होगा? सीए सुमित अग्रवाल ने इसे क्लीयर किया. सुमित बताते हैं कि पहले से बुकिंग करा चुके लोगों को एक अप्रैल के बाद दी जाने वाली किश्त पर घटी दर से ही जीएसटी पे करनी होगी.

इस तरह होगी बचत

सीए सुमित अग्रवाल के मुताबिक..

-जीएसटी कम किए जाने से एक अप्रैल से 45 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर 3.15 लाख रुपए की सीधे बचत होगी.

-पहला मकान खरीदने का एडवांटेज प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत होम लोन पर 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी के रूप में भी मिल सकता है.

-इस तरह कुल 5.82 लाख रुपए की बचत होगी.

अफोर्डेबल होम खरीदना आसान

कुंभ के चलते शहर में हुए विकास कार्यो ने शहर का नक्शा भले ही बदल दिया हो लेकिन यह शहर अब भी नॉन मेट्रो सिटी ही है. इसका फायदा इस रूप में उठाया जा सकता है कि यहां 90 वर्ग मीटर (970 वर्ग फीट) तक के मकान को अफोर्डेबल कैटेगरी में माना जायेगा. शर्त सिर्फ इतनी है कि कीमत 45 लाख से अधिक न हो.

ऐसे मिलेगा फायदा

07 परसेंट जीएसटी कम होगी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर

05 परसेंट जीएसटी बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर

01 परसेंट जीएसटी ही पे करनी होगी अफोर्डेबल हाउसिंग पर

45 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए इसकी कास्ट

90 वर्ग मीटर तक के मकान अफोर्डेबल सेगमेंट में आएंगे प्रयागराज नान मेट्रो सिटी होने से

वर्जन

जीएसटी काउंसिल के साथ ही गवर्नमेंट ने क्लीयर कर दिया है कि अंडर कांस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी जीएसटी के नए स्लैब में आएंगे. 12 परसेंट की जगह अब 5 परसेंट ही जीएसटी पे करनी होगी. अफोर्डेबल होम पर एक परसेंट ही टैक्स देना होगा.

सुमित अग्रवाल

सीए

जीएसटी स्लैब में हुए कमी का फायदा बिल्डर के साथ ही कॉमन मैन को भी होगा. अंडर कांस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर टैक्स कम होगा. एक अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी बुकिंग में तेजी आने की पूरी उम्मीद है.

राजेश कुमार गुप्ता

बिल्डर