-दिल्ली से पहुंची टीम, पदाधिकारियों को मिला प्रशिक्षण

JAMSHEDPUR: फूड सेफ्टी एक्ट के तहत फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले अप्लीकेशन तो ऑनलाइन जमा हो जाता था, लेकिन डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए अप्लीकेंट्स को फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट जाना पड़ता था। नई व्यवस्था में पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। बुधवार को सेंट्रल फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के आईटी एक्सपर्ट पंकज कुमार पहुंचे। इस दौरान खासमहल स्थित सिविल सर्जन ऑफिस में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें जिले के सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर (पीएचसी) इंचार्ज व फूड विभाग से संबंधित सभी पदाधिकारी व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ। प्रभाकर भगत ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत अब व्यापारियों को लाइसेंस बनवाने और पंजीयन कराने के लिए ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। व्यापारी घर बैठे फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।

घर बैठे मिलेगा लाइसेंस

अब कोई भी व्यापारी घर बैठे फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही सभी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। अब हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं होगी। आवेदन के बाद जो भी अथॉरिटी उसे जनरेट करेगा उसकी पूरी जानकारी मेल पर मिल जाएगी। लाइसेंस बनने या रजिस्ट्रेशन के बाद अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर हो जाएंगे। लाइसेंस पूरा होते ही मैसेज मिलने के बाद व्यापारी घर बैठे ही लाइसेंस का प्रिंट आउट निकाल सकता है। यह सबके लिए जरूरी है। जांच के दौरान अगर किसी व्यापारी के पास लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।