-जिले में लागू होगी क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट

-स्वास्थ्य विभाग ने शहर के सभी हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन कराने का दिया निर्देश

JAMSHEDPUR: लोगों को बेहतर व सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलबल कराने के मकसद से जिले में क्लिनिक इस्टैब्लिशमेंट एक्ट लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी मेडिकल प्रतिष्ठानों को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश जारी किया है। इस एक्ट के तहत अब जिले में किसी भी तरह के मेडिकल प्रतिष्ठान बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित नहीं होंगे। इलाज की सुविधा एवं आवश्यक योग्यता वाले डॉक्टर्स की समुचित व्यवस्था किए बगैर नर्सिग होम संचालित नहीं होंगे। साथ ही सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिग होम, पैथोलॉजी व क्लिनिक के संचालन के लिए कुछ मापदंड तय किये गए हैं। नर्सिग होम व अन्य मेडिकल प्रतिष्ठानों को मान्यता लेने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सिविल सर्जन डॉ। श्याम कुमार झा ने कहा कि जल्द ही इसकी जांच पड़ताल के लिए अलग से एक कमेटी का गठन किया जाएगा। जांच के दौरान कमेटी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स, पारा मेडिकल स्टाफ, मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल की व्यवस्था, साफ-सफाई व सेवा शुल्क सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं के बिंदुओं पर हॉस्पिटल्स व नर्सिग होम की जांच होनी है।

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- रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी या अधिकृत कोई अधिकारी नर्सिह होम का निरीक्षण कर सकता है।

- नर्सिग होम को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिस्प्ले करना होगा।

- रजिस्ट्रेशन के बाद राज्य व केंद्र स्तर पर रजिस्टर तैयार होगा जिसमें सारी बातें लिखी होंगी

- बिना रजिस्ट्रेशन के नर्सिग होम संचालित करने पर भ्0 हजार से दो लाख रुपए तक जुर्माना देना होगा

क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट जिले में लागू किया जाएगा। इसको लेकर सभी मेडिकल संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया है। इसे जल्द-जल्द से अमल में लाने का भी निर्देश दिया गया है।

-डॉ श्याम कुमार झा, सिविल सर्जन, ईस्ट सिंहभूम