जमशेदपुर (ब्यूरो): झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर अक्षेस द्वारा पार्किंग का ठेका दिए जाने के एवज में ली गई सुरक्षा जमा राशि को ब्याज के साथ ठेकेदारों को वापस करने का आदेश दिया है। बता दें कि अक्षेस के पार्किंग ठेकेदार पुतुल पांडेय और निशिकांत सिंह ने जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी, उपायुक्त के साथ ही झारखंड सरकार के खिलाफ दायर रिट पिटीशन (संख्या 2156/2023 तथा 2160/2023) पर 19 सितंबर को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामले में आज आदेश जारी करते हुए खंडपीठ ने अक्षेस को दोनों निविदाधारकों को उनके द्वारा जमा की गयी सुरक्षा जमा राशि क्रमश: 8,50,000 और 29,35,000 रुपए को आदेश पारित होने के 60 दिन के अंदर 6 प्रतिशत ब्याज दर के साथ वापस करने का आदेश दिया है।
ये है पूरा मामला
गौरतलब है कि अक्षेस ने दोनों ठेकेदारों को साकची बाजार क्षेत्र में पार्किंग शुल्क वसूलने का अधिकार दिया था, लेकिन पार्किंग के लिए निर्धारित क्षेत्रों के अवैध कब्जे में होने के कारण ठेकेदारों के लिए पार्किंग शुल्क वसूलना नामुमकिन था। करार के मुताबिक अक्षेस को पार्किंग क्षेत्र की घेराबंदी करनी थी, जिसे दर्जनों बार सूचित करने के बावजूद अक्षेस द्वारा नहीं किया गया। निशिकांत सिंह के मामले में उपायुक्त ने पूर्व आवंटित क्षेत्र में पार्किंग वसूलने से रोक भी लगा दी और अक्षेस ने उन्हें साकची बाजार से दूर मनमाने ढंग से एक नया क्षेत्र आवंटित कर दिया। दोनों ठेकेदारों ने अक्षेस द्वारा करार का उल्लंघन करने के आलोक में अपनी-अपनी सुरक्षा धनराशि को वापस करने की मांग की थी,लेकिन अक्षेस ने उल्टे इन ठेकेदारों को ही आगे की किस्त जमा करने का निर्देश दिया और निर्देश का पालन नहीं होने की स्थिति में कानूनी कारवाई की धमकी दी थी। इन दोनों रिट पिटीशनों में याचिकाकर्ताओं के तरफ से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव, अशोक झा और मंजरी सिंहा ने जिरह किया।