RANCHI: राजधानी के महात्मा गांधी मार्ग (मेन रोड) में 13 जनवरी की शाम छह बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी। यह आदेश एसडीओ लोकेश मिश्रा की ओर से जारी किया गया है। एसडीओ के अगले आदेश तक धारा 144 इस क्षेत्र में लागू रहेगी। इस दौरान किसी तरह का विरोध, प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। धारा 144 सिर्फ महात्मा गांधी मार्ग में लागू है। एसडीओ की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि साल 2002 में हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को फिर से लागू किया जा रहा है।

विधि-व्यवस्था बिगड़ रही थी

एसडीओ के पत्र में कहा गया है कि विभिन्न संगठनों, व्यक्तियों और समूहों की ओर से अव्यवस्थित रूप से एकत्र होकर जुलूस और प्रदर्शन निकाले जा रहे हैं, जिससे जिला की विधि व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है।

क्या कहा था हाईकोर्ट ने

जारी पत्र में हाईकोर्ट के 2002 के पत्र का जिक्र किया गया है। छह जनवरी 2002 में हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था कि महात्मा गांधी मार्ग में शहीद चौक से लेकर रांची क्लब तक में किसी तरह के जुलूस, प्रदर्शन आदि नहीं निकाले जाएंगे। जूलूस प्रदर्शनों में विधि-व्यवस्था और यातायात की समस्या उत्पन्न हो रही है। हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है कि इस दौरान सिर्फ सालाना आयोजित होने वाले धार्मिक प्रदर्शन किए जा सकते हैं। वो भी जिला उपायुक्त और एसएसपी के आदेश से। एसडीओ के पत्र में बताया गया कि बार-बार निकाले जा रहे जुलूस प्रदर्शन से बार-बार जिले में हो रही अव्यवस्था का समाधान है। ऐसे में इस आदेश का पालन किया गया है।