RANCHI: वैसी लाइसेंसी शराब दुकानें, जिनका लाइसेंस रिन्यूवल नहीं हुआ है, उन्हें तुरंत सील करें। यह निर्देश उत्पाद विभाग के सचिव अविनाश कुमार ने सभी जिलों के डीसी, एसपी व विभागीय अधिकारियों को दिया है। इस संबंध में सभी को लेटर भी भेज दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एक अप्रैल ख्0क्7 से फ्क् जुलाई ख्0क्7 तक सिर्फ चार माह के लिए ही पूर्व की लाइसेंसी शराब दुकानों का लाइसेंस रिन्यूवल किया जाए। क्योंकि एक अगस्त से झारखंड बिवरेज कॉरपोरेशन खुद शराब की बिक्री करेगा। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हाइवे पर स्थित दुकानों का लाइसेंस रिन्यूवल न किया जाए। उन्होंने कहा है कि एक अगस्त से कॉरपोरेशन के जरिए बिक्री होने वाली शराब के मद्देनजर अभी से प्रवर्तन तंत्र के सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था मजबूत करने में जुट जाएं।

क्भ् दिन लगातार छापेमारी करें

उत्पाद सचिव अविनाश कुमार ने हाइवे पर स्थित ढाबा, होटलों और अन्य संभावित स्थानों पर अवैध शराब की बिक्री के मद्देनजर अगले क्भ् दिनों तक सभी थाना प्रभारियों और उत्पाद विभाग के अधिकारियों को सघन छापामारी का निर्देश दिया है। साथ ही जिन बार एवं रेस्तरां के लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया गया है, वहां पर रेगुलर जांच की जाए

सीमावर्ती क्षेत्र में हो सघन चेकिंग

उत्पाद विभाग के सचिव ने यह भी कहा है कि बदली हुई परिस्थिति में इस बात की आशंका है कि अन्य राज्यों से शराब की खेप झारखंड में भेजी जाए या अवैध कारोबारी अन्य राज्यों से शराब लाने का प्रयास करें। इसे ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्र के जिलों के डीसी-एसपी उत्पाद विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर अगले क्भ् दिनों तक सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाएं। अवैध कारोबार में शामिल दोषियों पर भी कार्रवाई करें।