रांची: 16 मई से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लागू पाबंदियां और सख्त हो जाएंगी। अब लोगों को प्राइवेट व्हीकल से भी कहीं आने-जाने के लिए ई-पास लेना होगा। यह पास अधिकतम एक सप्ताह के लिए लागू किया जा रहा है। इससे अधिक अवधि के लिए ई-पास जेनरेट नहीं होगा। अहम यह है कि 16 तारीख से किसी भी प्रकार के निजी वाहन से चलने वालों को ई-पास लेना जरूरी होगा। केवल टैक्सी और कॉमर्शियल वाहन के रूप में रजिस्टर्ड गाडि़यों को ई-पास से छूट दी गई है। वहीं ई-पास की बाध्यता टू-व्हीलर से भी चलने वालों के लिए होगी।

हर ट्रिप के लिए अलग पास

ई-पास किसी एक ट्रिप के लिए वैध होगा। सरकार की ओर से जारी ई-पास पोर्टल में जो फॉर्म दिया गया है, उसमें यात्रा शुरू करने की जगह और खत्म होने की जगह का उल्लेख करना जरूरी है। यानी, किसी एक ट्रिप के लिए एक ही पास मिलेगा। अलग-अलग समय पर दो अलग-अलग जगह जाने के लिए अलग-अलग पास की जरूरत होगी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह द्वारा बुधवार की रात जारी गाइडलाइंस में इस बात का उल्लेख है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट यानी एक जिले से दूसरे जिले और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट यानी एक ही जिले के भीतर कहीं भी आने-जाने के लिए ई-पास लेना होगा। अगर किसी को अपने घर से किसी जरूरी काम से कहीं भी जाना होगा, तो उसे ई-पास के लिए अप्लाई करना होगा। मेडिकल पर्पस या फिर अंतिम यात्रा के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी।

पेचीदगियां भी कम नहीं

ई-पास लेने के लिए तकनीकी रूप से दक्ष होना होगा। मोबाइल फोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले ई-पास के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें कई पेचीदगियां भी हैं। पोर्टल में सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से हो जाएगा, लेकिन इसके बाद प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपसे कई तरह की पर्सनल जानकारियां मांगी जाएंगी। साथ ही पहचान पत्र की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके बाद आप ई-पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

तकनीकी जानकारी जरूरी

ई-पास प्राप्त करने के लिए थोड़ी तकनीकी जानकारी जरूरी होगी। पास के लिए जो फॉर्म भरना है, उसमें सभी तरह की जानकारियां भरने के बाद संबंधित वाहन के कागजात अपलोड करने को कहा जाएगा। इसे पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, जिसकी साइज 1 एमबी से कम होनी चाहिए। ज्यादातर लोग अपने मोबाइल में फोटो खींच कर डॉक्युमेंट रखते हैं, जो जेपीजी फॉर्मेट में होता है। इसे पीडीएफ में बदलने और वह भी छोटे साइज में करने के लिए तकनीकी रूप से दक्ष होना होगा या फिर किसी नजदीकी प्रज्ञा केंद्र जाकर ई-पास के लिए अप्लाई करना होगा।