RANCHI: अगर आप भी घर का गंदा पानी सड़क पर बहा रहे हैं, तो सुधर जाईए। क्योंकि अब ऐसा करने पर रांची नगर निगम आपसे जुर्माना वसूलने वाला है। इसके लिए निगम मार्शल को लाया जा रहा है, जो सिटी की सड़कों से लेकर गली, चौक-चौराहों पर भी नजर रखेंगे। वहीं गंदगी फैलाने वालों से आन स्पॉट जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस प्रस्ताव को रांची नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में रखा गया है। फिलहाल इस पर बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
दीवार पर पोस्टर तो ख्000 फाइन
कंपनी और इंस्टीट्यूट के पोस्टर शहर में दीवारों पर देखे जाते हैं। लेकिन अब पोस्टर लगाने वालों की भी खैर नहीं है। पोस्टर लगाने वालों से आन द स्पॉट दो हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा अगर पोस्टर चिपकाकर कोई चला भी जाता है तो पोस्टर चिपकाने वाले संबंधित व्यक्ति या मालिक को ढूंढकर उससे जुर्माना वसूलने की तैयारी है। हर बार ऐसे काम के लिए दो हजार रुपए वसूले जाएंगे। सिटी के सरकारी भवन, चौराहे, बाउंड्री और घरों के गेट के सामने कोई भी व्यक्ति अपना प्रचार-प्रसार करने के लिए स्लोगन या पोस्टर नहीं लगा सकेगा।
निगम मार्शल संभालेगा मोर्चा
साफ और सुंदर शहर को धरातल पर उतारने के लिए नगर निगम ने निगम मार्शल तैनात करने की योजना बनाई है। जल्द ही निगम मार्शल की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद ये लोग सिटी में अलग-अलग जोन में बंटकर निगरानी करेंगे।
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कहां गंदगी फैलाने पर कितना जुर्माना।
क्00 रुपए
-आवासीय भवन
-हलवाई, फास्ट फूड, जूस, सब्जी दुकान
-पब्लिक प्लेस में यूरीन करने पर
-सड़क किनारे सब्जी के छिलके और कचरा डालने पर
-सैलून की गंदगी रोड में डालने पर
भ्00 रुपए
-खाली सरकारी जमीन पर भैंस, बकरी, कुत्ता, भेड़, ऊंट, घोड़ा, सूअर और पालतू जानवरों की गंदगी फैलाने पर
क्000 रुपए
-निर्माण सामग्री, मलबा सरकारी भूमि में डालने पर
-सार्वजनिक जगह पर गोबर डालने पर
-दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर
-दुकानदार और ठेला द्वारा सड़क पर गंदगी फैलाने पर
ख्000 रुपए
-रेस्टोरेंट का कचरा खुले में डालने पर
-होटल का कचरा डालने पर
-प्राइवेट हास्पिटल, नर्सिग होम, मेडिकल स्टोर द्वारा गंदगी फैलाने पर
-टेंट लगाकर मांस-मछली बेचने और गंदगी डालने पर
भ्000 रुपए
-आम सड़क, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर फूड सेंटर चलाने और गंदगी फैलाने पर
-सरकारी जमीन पर भवन निर्माण सामग्री का बिजनेस करने
-मैरिज हॉल के बाहर कचरा डालने पर
-इंडस्ट्री द्वारा कचरा डालने पर
-बिना परमिशन रोड काटने पर