RANCHI: अगर आप भी ट्रेन में सफर के दौरान खाना आर्डर करते हैं और खाने का बिल कैटरर नहीं देता है तो आपका खाना फ्री होगा। रेल मंत्रालय ने ट्रेनों में मनमानी करने वाले कैटररर्स पर लगाम लगाने के लिए नो बिल, फ्री फूड पॉलिसी की शुरुआत की है। इसके तहत खाने का बिल हर हाल में कैटरर को देना होगा। ऐसा नहीं करने पर आप बिल देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। वहीं किसी भी तरह की परेशानी होने पर इसकी कंप्लेन टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं। बताते चलें कि सफर के दौरान पैसेंजर्स ने कई बार तय चार्ज से अधिक पैसे लेने की कंप्लेन दर्ज कराई थी।

लिखना है रेट

कैटरिंग करने वाली एजेंसी को सभी फूड आइटम्स के बॉक्स पर रेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि पैसेंजर्स को पता चल सके कि किस आइटम के लिए कितना रेट है। ऐसा नहीं करने वाले कैटरर का लाइसेंस रद्द करने का भी आदेश दिया गया है। इसके बावजूद रांची से खुलने वाली ट्रेनों में कैटरर मनमानी कर रहे हैं। खाने की चीजों पर रेट ही नहीं लगाया गया है।

टोल फ्री या एसएमएस से दर्ज कराएं कंप्लेन

खाना देने के बाद कोई कैटरर बिल नहीं देता है तो आप उसे किसी भी हाल में पेमेंट न करें। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800111139 पर कॉल या 9971111139 पर एसएमएस करके कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसे लेकर जल्द ही ट्रेनों में रेलवे नोटिस भी लगाएगा, ताकि ट्रेन में सफर करने वाले पैसेंजर्स को जानकारी मिल सके।

वर्जन

देशभर के सभी जोन के लिए यह आदेश लागू है। अगर कोई भी ट्रेन में कैटरिंग का बिल पैसेंजर्स को नहीं देता है तो उसे पैसे मांगने का भी हक नहीं है। चूंकि बढ़ा हुआ चार्ज लेने की शिकायत के बाद पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके बाद भी कोई पैसे मांगता या मिसबिहेव करता है तो टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन करें। संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी।

युगराज, मैनेजर, आईआरसीटीसी रांची