रांची(ब्यूरो)। अगर आपने भी रांची नगर निगम से पानी का कनेक्शन लिया है, लेकिन मीटर नहीं लगाया है तो आपका वाटर कनेक्शन अवैध हो सकता है। जी हां, रांची नगर निगम ने ऐसे सभी हाउस होल्ड्स से कहा है कि 31 जुलाई तक वाटर मीटर लगा लें, वरना आपके पानी का कनेक्शन अवैध घोषित हो जाएगा। वहीं जुर्माना भी वसूला जाएगा। बता दें कि रांची शहर में जितने लोग रहते हैं उनमें से 80 परसेंट लोगों के घरों में पानी का वैध कनेक्शन नहीं है।

ज्यादातर एवरेज बिल वाले

रांची नगर निगम क्षेत्र में 21 हजार मकान ऐसे हैं, जिन्होने निगम से वैध वाटर कनेक्शन तो लिया है लेकिन उनके घर पर वाटर मीटर नहीं लगा है। ऐसे लोग एवरेज बिलिंग के नाम पर हर माह पानी के बिल का भुगतान कर रहे हैं। इस वजह से रांची नगर निगम को पता लगाने में कठिनाई होती है कि आखिर इन लाभुकों द्वारा कितने पानी की खपत हर महीने की जाती है।

हर घर में कनेक्शन जरूरी

राजधानी में जिन लोगों के घरों में पानी का मीटर नहीं लगा है, उन घरों की जानकारी इक_ा की जा रही है। नगर निगम के आदेश पर शहर में पाइपलाइन बिछाने का काम करने वाली एजेंसी को निर्देश दिया गया है कि वह हर वार्ड के पार्षद से मिलकर निगम को इस बात की जानकारी दे कि कितने घरों में मीटर नहीं लगा है। यह डेटा निगम झारखंड अरबन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जुडको) को देगा और जुडको शहर के सभी घरों में मीटर लगाएगा। फिलहाल एक अनुमान के अनुसार, ऐसे 2 लाख घर हैैं जहां कनेक्शन तो है लेकिन मीटर नहीं लगा है। इसके लिए एजेंसी ने सर्वे भी शुरू कर लिया है।

जुडको लगाएगा मीटर

रांची नगर निगम ने जो प्रक्रिया शुरू की है, उसके तहत लोगों को फ्र वाटर कनेक्शन दिया जाएगा। लेकिन, इसके लिए होल्डिंग नंबर अनिवार्य होगा। वहीं, एक घर को एक ही कनेक्शन मिलेगा। सभी घर को वाटर मीटर से लैस किया जाना है। जिन घरों में मीटर नहीं है तो निगम उनकी लिस्ट जुडको को उपलब्ध कराएगा। इन घरों में जुडको मीटर लगाएगा।

410 किमी पाइपलाइन बिछी

राजधानी रांची में जेएनएनयूआरएम और अमृत योजना के तहत 410 किमी पाइपलाइन बिछाई गई है, जबकि 1388 किमी पाइपलाइन बिछाई जानी बाकी है। हर घर में सप्लाई पानी पहुंचाने के लिए करीब 2 लाख नए घरों में वाटर कनेक्शन दिए जाएंगे। 1.06 लाख घरों में शहरी जलापूर्ति योजना के फेज-1 के तहत कनेक्शन मिलेगा। 60 हजार घरों में रांची शहरी जलापूर्ति योजना के फेज-2 के तहत पानी का कनेक्शन मिलेगा। 38 हजार घरों में शहरी जलापूर्ति योजना के फेज-2 बी के तहत कनेक्शन मिलेगा।

सरल व फ्री हुआ कनेक्शन लेना

अभी नए कनेक्शन के लिए कई माह तक निगम के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक कनेक्शन के लिए 10 से 15 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। नई नियमावली लागू होने से कनेक्शन का खर्च 42 हजार तक पहुंच गया था, लेकिन अब कनेक्शन की प्रक्रिया सरल कर दी गई है और मुफ्त भी। रांची में सैकड़ों उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया। फि र भी नगर निगम हजारों रुपए वाटर यूजर चार्ज बकाया का बिल भेज रहा है। नए कनेक्शन के साथ वाटर मीटर भी लगेगा। ऐसे में जितने पानी का इस्तेमाल होगा, उतना ही बिल आएगा।

समय से मिलेगा कनेक्शन

नई जल नीति के अनुसार, सभी आवेदकों को 15 दिन के अंदर कनेक्शन दे दिए जाएंगे। अगर किसी का आवेदन 15 दिन के अंदर स्वीकृत नहीं किया जाता है, तो आवेदन स्वीकृत समझा जाएगा और उसे जल कनेक्शन देना होगा।

ऑनलाइन अप्लाई करें

वाटर कनेक्शन के लिए रांची नगर निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। पूरे जलापूर्ति सिस्टम की देखरेख के लिए जुडको ने एक एजेंसी का चयन किया है।

दो लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य

राजधानी में 2 लाख 10 हजार घरों को मुफ्त कनेक्शन देने का लक्ष्य है। मीटर भी इन्हें मुफ्त में ही दिए जाएंगे। हर महीने 5 किलो लीटर पानी फ्री दिया जाएगा। राजधानी में घरों में जहां मुफ्त जल कनेक्शन दिया जाएगा, वहीं अगर कोई परिवार 5 किलोलीटर प्रतिमाह तक पानी का उपयोग करता है तो उसे वाटर यूजर चार्ज नहीं देना होगा। भले ही वह गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी में हो। इससे अधिक पानी का इस्तेमाल करने वाले को 6 रुपए प्रति किलोलीटर, संस्थान और सरकारी संस्थान को 10 रुपए प्रति किलोलीटर और व्यावसायिक व औद्योगिक इमारतों के मालिकों को 15 रुपए प्रति किलोलीटर के हिसाब से वाटर यूजर चार्ज देना होगा। बीपीएल परिवारों को फ्री पानी दिया जाएगा। यानी गरीब परिवारों को वाटर यूजर टैक्स नहीं देना होगा। चाहे वह जितना पानी इस्तेमाल करे।

इंडस्ट्री के लिए अलग चार्ज

नई जल नीति के अनुसार, वाणिच्यिक व औद्योगिक समेत सरकारी संस्थाओं के उपभोक्ता से वाटर कनेक्शन का चार्ज लिया जाएगा। इनसे उनके बिल्डअप एरिया के अनुसार 26 रुपए प्रति वर्ग फीट चार्ज किया जाएगा।