रांची(ब्यूरो)। दूसरे राज्यों से गाडिय़ों का रजिस्ट्रेशन करवाकर चलाने वाले लोगों पर अब कार्रवाई की जाएगी। नए परिवहन सचिव सह आयुक्त ने सभी डीटीओ और आरटीओ को आदेश जारी कर कहा है जिन गाड़ी ओनर का स्थाई पता झारखंड है, लेकिन दूसरे राज्यों से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन लेकर चला रहे हैैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग के आदेश के बाद सभी अधिकारी भी रेस हो गए हैं। परिवहन विभाग ने अब एक बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश में स्थानीय तौर पर निबंधित वाहन ही चल सकेंगे। इन बदलाव का असर जल्द ही दिखना शुरू हो जाएगा।

ओनर्स ने जताई नाराजगी

हालांकि, इस बदलाव को लेकर व्हीकस ओनर्स एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। दूसरे राज्यों में निबंधित वाहनों को झारखंड में स्थायी तौर पर चलाने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहन मालिकों से पांच से 10 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। अगर दूसरे राज्य से निबंधित वाहन लंबे समय से चला रहे हैं तो उन्हें 30 दिनों के भीतर टैक्स जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनसे जुर्माना लिया जाएगा।

टैक्स वसूलने का आदेश

परिवहन सचिव ने आरटीओ, डीटीओ व एमवीआई को दूसरे राज्यों से निबंधित व्यावसायिक व निजी वाहनों से हर हाल में प्राथमिकता के आधार पर टैक्स वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। दूसरे राज्यों में निबंधित वैसे निजी वाहन, जो झारखंड में एक वर्ष से ज्यादा समय से चल रहे हैं, उन्हें झारखंड के जिस जिले में रहते हैं, वहां से निबंधन कराना होगा। वहीं, दूसरे राज्यों के व्यावसायिक वाहन जो झारखंड में प्रवेश करेंगे, उनसे एक सप्ताह का रोड टैक्स वसूल करने के लिए कहा गया है। यदि उक्त वाहन झारखंड में ही है तो उसे यहां से निबंधन कराना होगा।

सस्ता रजिस्ट्रेशन से चुराते हैं टैक्स

झारखंड के पड़ोसी राज्यों में गाडिय़ों का निबंधन सस्ता होने के कारण झारखंड के लोग टैक्स चोरी के चक्कर में दूसरे राज्य में गाड़ी रजिस्टर्ड कराते हैं। फिर गाड़ी को यहां स्थायी रूप से चलाते हैं। बताया जाता है कि जिन राज्यों में वाहनों का निबंधन सस्ता है, टैक्स चोरी के चक्कर में लोग अपने वाहनों का निबंधन वहां कराते हैं। उसके बाद अपने गृह क्षेत्र में स्थायी रूप से वाहन चलाते रहते हैं। नियमत: दूसरे राज्य में निबंधित वाहन को अधिकतम 30 दिनों के भीतर अपने जिले के डीटीओ ऑफिस में निबंधित कराकर टैक्स जमा कर देना है। दूसरे राज्य में निबंधित वाहन मालिक झारखंड में नियमित टैक्स जमा करा देते हैं तो उन्हें जुर्माना नहीं लगेगा। परिवहन सचिव केके सोन ने सभी आरटीओ को थानों में जब्त वैसे वाहन, जिससे परिवहन विभाग को राजस्व नहीं मिल पा रहा है। वैसे वाहनों को नीलाम करने का निर्देश दिया है।

यह है रूल

कानून में यह प्रावधान है कि व्यक्ति अपने निवास स्थान से दूसरे राज्य में जाकर वाहन चलाते हैं तो अधिकतम 30 दिनों के भीतर वहां उन्हें टैक्स जमा कराना है। फिर एक साल के अंदर संबंधित राज्य में निबंधन कराना है, नहीं तो वाहन परिचालन अवैध मानते हुए जुर्माना लिया जाएगा।