रांची (ब्यूरो): वैसे लाभुक जिन्होंने लाइट हाउस के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया है, उनके आवास का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। रांची नगर निगम ने इस संबंध में सभी लाभुकों को सूचना दे दी है और कहा है कि 28 अगस्त तक पहली किस्त की अग्रिम राशि 20 हजार रुपए का भुगतान कर दें। ऐसा नहीं करने पर गाइडलाइन की शर्तों के मुताबिक आवंटित आवास को रद्द कर दिया जाएगा। जिन लाभुकों ने अब तक आवंटन पत्र नहीं लिया है उन्हें भी 28 अगस्त तक का समय दिया गया है।

जमा नहीं की है पहली किश्त

रांची नगर निगम के अनुसार लाइट हाउस के 1008 में से अब तक लगभग 400 लोगों ने पहली किस्त की अग्रिम राशि जमा की है। बाकी लाभुकों के पास अग्रिम राशि के भुगतान के लिए छह दिन का समय बचा हुआ है। लाभुक कभी भी चेक, डीसी, एनईएफटी और आरटीजीएस किसी भी तरीके से अग्रिम राशि का भुगतान कर सकते हैं।

रहने के लिए है तैयार

रांची नगर निगम का कहना है कि लाइट आवास पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। लॉटरी होते ही लोग वहां शिफ्ट होकर रह सकते हैं। लाइट हाउस पूरी योजना के तहत बनाया गया है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एक फ्लैट की लागत 13 लाख 29 हजार रुपये है, लेकिन लाभुक को एक फ्लैट के लिए 6.79 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे। बाकी बचे 6.50 लाख रुपए सरकार ने सब्सिडी के रूप में जमा किया है। पहले लाइट हाउस लेने के लिए खरीदार नहीं आ रहे थे, लेकिन देखते देखते इतने खरीदार पहुंच गए कि निगम को लॉटरी करानी पड़ रही है।

उन्हें ही मिलेगा फ्लैट

लाइट हाउस में फ्लैट उन्हें ही मिलेगा, जो रांची नगर निगम क्षेत्र में जून 2015 से पहले से रह रहा है। आवेदक की सालाना आमदनी तीन लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक के पास देशभर में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। योजना के अनुसार लाभुक परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। निगम द्वारा आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड समेत सभी दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाएगी।

लाइट हाउस की खासियत

-भूकंपरोधी होने के साथ टिकाऊ और पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल।

-बिजली की खपत कम करने के लिए इसका डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि सूरज की रोशनी पूरे दिन कमरे में रहे।

-थ्री-डी प्री कास्ट वॉल्यूमैट्रिक टेक्नोलॉजी की वजह कमरे के ब्लॉक का निर्माण कारखाना में किया जाता है।

-प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन होने से निर्माण के दौरान उडऩेवाली धूल से राहत मिलती है, निर्माण कार्य प्रदूषण मुक्त होता है।

-लाइट हाउस के तहत बनने वाले आवास का 90 प्रतिशत काम कारखाना में होता है।

जिन लोगों को आवास आवंटित किया गया है उन्हें अग्रिम राशि के भुगतान के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बावजूद लोग अभी तक राशि जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर उनके आवंटन को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

-शीतल कुमारी, सहायक नगर आयुक्त