रांची (ब्यूरो): मिठाई तौलने के लिए डिजिटल तराजू का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर इसको समझ नहीं पा रहे हैं। सभी मिठाई दुकान में मिठाई डिब्बे के साथ तौलकर दी जा रही है, जबकि डिब्बे के साथ तौलने पर पांच हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान तय किया गया है, लेकिन इसे कोई मान नहीं रहा है।

ग्राहकों से ठगी

रांची में अमूमन हर दुकान में पहले डिब्बे में मिठाई भरी जाती है, उसके बाद तौला जाता है, जबकि डिजिटल में यह सुविधा है कि तौलने से पहले मशीन को जीरो किया जाता है। लेकिन यहां पहले मिठाई भराने के बाद ही तौला जाता है। इसलिए इसे जीरो करने का कोई विकल्प ही मौजूद नहीं रहता है। इस तरह रांची में लोग मिठाई लेने में ठगे जाते हैं।

एक मिठाई 50 रुपए की

शहर की कई बड़ी मिठाई दुकान में एक मिठाई कि कीमत 50 रुपए तक है। अगर एक मिठाई की कीमत एक डिब्बे के तौल के बराबर होगी तो इस तरह लोग मिठाई के डिब्बे के नाम पर दुकान में ठगे जा रहे हैं।

ऐसे लगती है चपत

अक्सर देखा गया है कि विक्रेता मिठाई की तौल डिब्बे सहित ही करते हैं और डिब्बे का वजन 130 से 200 ग्राम तक होता है। कस्टमर के पल्ले 750 से 800 ग्राम मिठाई ही पड़ती है और अगर मिठाई का दाम 600 रुपए प्रति किलो है तो कस्टमर को 120 रुपए तक की सीधे-सीधे चपत लग जाती है। अगर कोई भी विक्रेता डिब्बे सहित मिठाई तौलता पकड़ा जाता है तो उसे 5 हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा। कानूनन मिठाई विक्रेता पहले डिब्बे की माप करें और बाद में उसमें मिठाई तौल सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर जारी

रांची में दुकानदार अगर मिठाई खरीदने पर उसके साथ आपको डिब्बा भी तौल के दे रहा है तो सतर्क हो जाइए। यह गलत है और आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर अब दुकानदार को पांच हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। दुकानदारों के इस घपलेबाजी को रोकने के लिए विभाग की ओर से बकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जहां आप इसकी सीधी शिकायत कर सकते हैं और विभाग द्वारा ऐसे दुकानदारों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

होगी कार्रवाई

सरकार द्वारा अभियान चलाकर घटतौली करने वाले ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। अगर दुकानदार गत्ते के डिब्बे में या फि र किसी भी दुकान पर ग्राहक को कम सामान देता है तो ग्राहक टोल फ्री नंबर या सीधा कार्यालय में जाकर कार्रवाई कर सकते हैं। उपभोक्ता खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 18001800150 और उपभोक्ता संरक्षण बाट-माप विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805512 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के बाद पहचान गोपनीय रखते हुए कार्रवाई की जाएगी।