रांची (ब्यूरो): होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों को रांची नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। इसके माध्यम से सभी बकायेदारों को 15 दिनों के अंदर टैक्स का भुगतान करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर रांची नगर निगम नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा।

हैं बड़े बकाएदार भी

रांची नगर निगम क्षेत्र में कई ऐसे होल्डिंग नंबरधारी हैं, जिनपर होल्डिंग टैक्स का करोड़ों रुपए बकाया है। वहीं करीब 50 ऐसे भी लोग हैं जिनपर निगम का लाखों रुपए होल्डिंग टैक्स बकाया है। अब नगर निगम ऐसे बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुका है। इन्हें चिन्हित कर निगम वसूली करने की योजना बना रहा है। इन बकायेदारों को पहले नोटिस भेजा जाएगा और राशि जमा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी जाएगी। राजधानी रांची में कई प्राइवेट संस्थाओं के साथ-साथ सरकारी भवनों पर भी करोड़ों रुपए टैक्स बकाया है।

अकाउंट फ्रीज किया जाएगा

रांची नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजकर बकाया राशि का भुगतान करने को कहा जा रहा है। निर्धारित समय तक राशि का भुगतान नहीं होने पर संबंधित संस्थान का अकाउंट भी रांची नगर निगम फ्रीज कर सकता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी सील करने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि, इस तरह का नोटिस नगर निगम पहले भी जारी करता रहा है, लेकिन बड़े बकायेदारों पर इसका कोई खास असर नहीं दिखा है। सबसे 'यादा बकाया सरकारी संस्थानों पर है। नगर निगम क्षेत्र में स्थित लगभग 200 सरकारी संस्थानों ने होल्डिंग टैक्स की राशि जमा नहीं की है।

आम लोगों को प्रेशर

एक तरफ निगम बड़े बकाएदारों से पैसा नहीं वसूल पा रहा है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले आम लोगों से टैक्स वसूली का दबाव देता है। फ ाइन करने की भी धमकी दी जाती है। निगम क्षेत्र में रहने वाले आम नागरिकों का हर महीने का होल्डिंग टैक्स औसतन करीब पांच सौ पांच हजार रुपए के आसपास होता है। निगम की ओर से वायस कॉल और मैसेज के माध्यम से बार-बार राशि जमा करने का दबाव बनाया जाता है। दूसरी ओर सरकारी संस्थानों और बड़े बकायेदारों से वसूली के समय निगम लाचार हो जाता है। होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी कर नगर निगम ने आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है।