रांची: नगर निगम क्षेत्र से बाहर जो लोग आरआरडीए क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें भी अपना व्यवसाय करने के लिए अब ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। अगर वो ट्रेड लाइसेंस नहीं लेते हैं तो उनको जुर्माना देना होगा। बता दें कि रांची नगर निगम के आयुक्त मुकेश कुमार को आरआरडीए का उपाध्यक्ष बनाया गया है, उसके बाद से उन्होंने नगर निगम की तरह ही आरआरडीए क्षेत्र के व्यवसायियों को भी ट्रेड लाइसेंस लेने को कहा है।

ये इलाके आरआरीडीए क्षेत्र में

रांची नगर निगम क्षेत्र के बाहर आसपास का जो भी इलाका है जैसे नामकुम, रातू, कांके, हटिया, सिंह मोड़, बूटी मोड़, पुंदाग इन इलाके में जो लोग रहते हैं, उनको अब नगर निगम की तरह ही सभी तरह के नियम मानने होंगे।

अवैध निर्माण रोकेगी दो टीम

आरआरडीए क्षेत्र में बड़े-बड़े अपार्टमेंट और घरों का निर्माण हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने आरआरडीए से नक्शा भी पास नहीं कराया है और अवैध अपार्टमेंट का निर्माण कर रहे हैं। जब रांची शहर में जगह कम हो गया तो डेवलपर ने आसपास के इलाके में अपार्टमेंट निर्माण काम शुरू किया। लेकिन आरआरडीए बहुत इफेक्ट नहीं होने के कारण लोग वहां नक्शा पास कराना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। आरआरडीए के पास टीम भी नहीं है जो अवैध निर्माण को रोक सके, इसलिए लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं। अब आरआरडीए की ओर से निर्देश दिया गया है कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए दो टीमें बनाई जाएंगी जो आसपास के सभी इलाकों में घूमेगी और लोगों से कागज मांगेगी कि उनका नक्शा पास है कि नहीं।

हटाए जाएंगे अवैध हॉर्डिग्स

रांची नगर निगम क्षेत्र में जितने भी हॉर्डिग्स लगाए गए हैं। नगर निगम हर साल उनका टेंडर करता है और एक रेट तय करता है। इससे नगर निगम को अच्छा खासा राजस्व भी मिलता है। लेकिन रांची के आसपस के शहरी क्षेत्र जो नगर निगम के बाहर हैं वहां लोगों ने अवैध होर्डिंग का अंबार लगा दिया है। उनको रोकने वाला भी कोई नहीं है। उनके ऊपर कोई नियम भी तय नहीं किया गया है। अब आरआरडीए की ओर से यह निर्देश दिया गया है कि जो भी लोग आरआरडीए क्षेत्र में अवैध हॉर्डिग्स लगाएंगे उनको आरआरडीए से इंपैनल्ड होना होगा। उसके बाद ही वो हॉर्डिग्स लगा सकते हैं, जो लोग आरआरडीए में रजिस्टर्ड नहीं होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।

हर साल लाइसेंस होगा रिन्यूवल

अभी तक जो व्यवस्था है उसके अनुसार शहरी क्षेत्र में काम करने वाले सभी दुकानदार जो छोटे हैं या मीडियम व्यवसायी हैं उनको ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य है। रांची नगर निगम को तय फीस देकर 1 साल का ट्रेड लाइसेंस लोग लेते हैं। हर साल ट्रेड लाइसेंस रिन्यूवल भी होता है। लेकिन आरआरडीए क्षेत्र में लोग बिना लाइसेंस के ही दुकान और व्यवसाय करते हैं। अब आरआरडीए ने निर्देश दिया है कि जो भी छोटे या मिडिल क्लास के दुकानदार या व्यवसायी हैं वह नगर निगम कीतरह हर साल ट्रेड लाइसेंस लेंगे और रिन्यूवल भी कराएंगे। जिन लोगों का ट्रेड लाइसेंस नहीं होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी।

बिना अनुमति मोबाइल टावर नहीं

बिना अनुमति मोबाइल टावर नहीं लगाएंगे। शहरी क्षेत्र में जितने भी मोबाइल टावर लोगों के घरों के छत पर लगाया गया है, उसके लिए नगर निगम से एनओसी लिया गया है। घरों में मोबाइल टावर लगाने के लिए नगर निगम लोगों से राजस्व भी लेता है। लेकिन शहर के बाहर आसपास के इलाकों में लोग अपनी मर्जी से घर पर अवैध मोबाइल टावर का निर्माण करा रहे हैं। अब इन लोगों को आरआरडीए से पहले एनओसी लेना होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर आरआरडीए की ओर से कार्रवाई भी की जाएगी।