कानपुर। KVS admission 2020 में सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होने जा रहा है। इस संबंध में अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पिछले साल शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 मार्च, 2019 से शुरू किया गया था और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 मार्च, 2019 थी। एक बार जब पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो जाती है, तो संभावित उम्मीदवार प्रवेश पोर्टल - https://kvsonlineadmission.in के माध्यम से और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कैसे डाउनलोड करें एप्लीकेशन फॉर्म

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए प्रवेश के लिए आधिकारिक आवेदन - https://kvsonlineadmission.in से डाउनलोड किया जा सकता है। माता-पिता आईओएस और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए।

KVS प्रवेश 2020 में प्राथमिकताएं

1) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे और पूर्व सैनिकों के बच्चे। इसमें विदेशी राष्ट्रीय अधिकारियों के बच्चे भी शामिल होंगे, जो प्रतिनियुक्ति पर आते हैं या भारत सरकार के निमंत्रण पर भारत आते हैं।

2) भारत सरकार के स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / उच्च शिक्षण संस्थान के कर्मचारियों के बच्चे।

3) हस्तांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चे।

4) राज्य सरकारों के स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / उच्च शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चे।

5) विदेशी नागरिकों के बच्चों सहित किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जो अपने काम के कारण या किसी व्यक्तिगत कारणों से भारत में स्थित हैं। विदेशी नागरिकों के बच्चों को केवल उसी स्थिति में माना जाएगा जब प्रवेश के लिए प्रतीक्षा-सूचीबद्ध भारतीय नागरिकों के बच्चे न हों।

एडमिशन की आयु सीमा

शैक्षणिक वर्ष में 31 मार्च को बच्चे की उम्र 5 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें कक्षा 1 के लिए प्रवेश मांगा जाता है (1 अप्रैल को जन्म लेने वाले बच्चे भी एडमीशन ले सकते हैं।) हालांकि इसके अलावा अलग-अलग क्लॉस के बच्चों के लिए एडमीशन की अलग आयु सीमा है।

एडमिशन में रिजर्वेशन

एससी और एसटी श्रेणी: अनुसूचित जाति के लिए 15त्न सीटें और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5त्न सीटें सभी केंद्रीय विद्यालयों में नए प्रवेशों में आरक्षित होंगी। इसके अलावा नए प्रवेश के लिए कुल उपलब्ध सीटों की 3त्न सीटें आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांग-बच्चों के लिए आरक्षित होंगी।

रिक्त सीटों के लिए प्रवेश

यदि 30 जून के बाद सीटें खाली रहती हैं, तो प्रवेश के वर्ष में, क्षेत्र के उपायुक्त को 31 जुलाई तक प्रवेश में प्राथमिकता के अनुसार निर्धारित शक्ति तक प्रवेश की अनुमति देने का अधिकार है।

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