कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Alerts During Covid-19 : भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते देख कई राज्य अलर्ट जारी कर रहे हैं। कोविड गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना वायरस मामलों के लेवल को देखते हुए चार तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं। लेवल-1 में येलो अलर्ट, लेवल-2 में एम्बर अलर्ट, लेवल-3 में ऑरेंज अलर्ट और लेवल-4 में रेड अलर्ट जारी हुआ।

Yellow Alert
अगर लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5 प्रतिशत यानी कि हर दिन 1500 से अधिक केस आते हैं तो 'येलो' अलर्ट लागू होता है। यह लेवल 1 होता है।

प्रतिबंध
येलो अलर्ट प्रतिबंध के तहत गैर-जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें और प्रतिष्ठान और मॉल ऑड-ईवन फॉर्मूले के आधार पर सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे। विवाह और अंत्येष्टि में 20 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति होगी जबकि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार के आयोजनों से संबंधित अन्य सभी प्रकार की भीड़ पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही, मेट्रो अपनी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत पर चलेगी, जबकि ऑटो-रिक्शा और कैब में दो यात्री सवार हो सकते हैं। छूट प्राप्त श्रेणी के यात्रियों के साथ बसें भी क्षमता के 50 प्रतिशत पर चलेंगी।
Amber Alert
अगर लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 1 प्रतिशत से अधिक यानी कि हर दिन 3000 से ज्यादा केस आते हैं तो एम्बर अलर्ट लागू होता है। यह लेवल 2 होता है।
प्रतिबंध
ये इसके तहत सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक गैर-जरूरी सामान और सेवाओं की दुकानें और प्रतिष्ठान और मॉल ऑड-ईवन फॉर्मूले के आधार पर खुलेंगे। इस बीच, आवासीय परिसर और पड़ोस सहित सभी स्टैंडअलोन दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच अनुमति दी गई है। रेस्तरां और बार बंद रहेंगे, हालांकि होम डिलीवरी या टेकअवे की अनुमति है। निजी कार्यालयों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति है। एम्बर अलर्ट प्रतिबंधों के तहत स्कूल, कॉलेज, खेल परिसर, सिनेमा हॉल, स्पा, बैंक्वेट और मैरिज हॉल बंद रहेंगे। मेट्रो अपनी बैठने की क्षमता के 30 प्रतिशत पर चलेगी, जबकि ऑटो-रिक्शा और कैब दो यात्रियों को ले जा सकते हैं। छूट प्राप्त श्रेणी के यात्रियों के साथ बसें 50 प्रतिशत क्षमता पर चलेंगी।

Orange Alert
लगातार 2 दिनों तक पॉजिटिविटी रेट 2 प्रतिशत अधिक होने पर यानी कि हर दिन 9000 से ज्यादा केस आते हैं तो ऑरेंज अलर्ट लागू होता है। यह लेवल 3 होता है।
प्रतिबंध
इसमें पिछले दो स्तरों के अलर्ट के विपरीत जहां निर्माण गतिविधियों की अनुमति है, ऑरेंज अलर्ट के तहत, केवल उन निर्माण गतिविधियों की अनुमति है जहां मजदूर ऑनसाइट रह रहे हैं। दुकानें और संबंधित प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, जबकि पड़ोस और रिहायशी इलाकों में स्टैंडअलोन की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच अनुमति दी गई है। विवाह और अंत्येष्टि में 15 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति होगी जबकि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार के आयोजनों से संबंधित अन्य सभी प्रकार की भीड़ पर प्रतिबंध रहेगा। मॉल, साप्ताहिक बाजार, रेस्तरां और बार्ड, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, खेल परिसर बंद रहेंगे। आवश्यक श्रेणी में आने वाले निजी कार्यालय खुले रहेंगे। ऑरेंज स्तर के प्रतिबंधों के तहत मेट्रो सर्विस बंद रहेगी, जबकि ऑटो-रिक्शा और कैब में दो यात्री सवार हो सकते हैं। छूट प्राप्त श्रेणी के यात्रियों के साथ बसें 50 प्रतिशत क्षमता पर चलेंगी।
Red Alert
लगातार 2 दिनों तक पॉजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत से अधिक होने पर यानी कि हर दिन 16,000 से अधिक केस आते हैं तो ऑरेंज अलर्ट लगाया जाता है। यह लेवल 4 होता है।
प्रतिबंध
रेड अलर्ट सभी अलर्टों में सबसे सख्त है। इसमें केवल उन निर्माण गतिविधियों की अनुमति है जहां मजदूर ऑनसाइट रह रहे हैं और आवश्यक वस्तुओं के निर्माण की अनुमति है। रिहायशी इलाकों सहित सभी दुकानें बंद रहेंगी। मॉल, स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पार्क, सिनेमा हॉल, स्पा, बैंक्वेट और मैरिज हॉल बंद हैं। रेस्तरां और बार से टेकअवे की अनुमति है। विवाह और अंत्येष्टि में 15 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति होगी जबकि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार के आयोजनों से संबंधित अन्य सभी प्रकार की भीड़ पर प्रतिबंध रहेगा। मेट्रो सर्विसेज बंद रहेगी जबकि ऑटो-रिक्शा और कैब में दो यात्री सवार हो सकते हैं। छूट प्राप्त श्रेणी के यात्रियों के साथ बसें 50 प्रतिशत क्षमता पर चलेंगी।

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