RANCHI: लव जेहाद को लेकर चर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले के आरोपी रकीबुल हसन उर्फ रंजीत सिंह कोहली को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है। एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत ने रकीबुल को सशर्त जमानत की सुविधा दी है। अदालत ने 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने, प्रत्येक सुनवाई को निचली अदालत में उपस्थित रहने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त पर रकीबुल को जमानत दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि रकीबुल अगर इन शर्तो का उल्लंघन करता है, तो सीबीआई उसकी जमानत को रद करने के लिए आवेदन दाखिल कर सकती है।

क्या है मामला

बता दें कि जुलाई 2014 में रकीबुल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उस पर तीन मामले दर्ज हुए थे, जिसमें दहेज उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन, दर्जनों सिम बरामदगी और मजिस्ट्रेट की गाड़ी से फरार होने का मामला शामिल है। अब जमानत मिलने के बाद रकीबुल जेल से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि दो मामलों में उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है।

सीबीआई वकील का पक्ष

सुनवाई के दौरान रकीबुल की ओर से अदालत को बताया गया कि वह वर्ष 2014 से जेल में बंद है और उस पर लगी धाराओं की आधी अवधि उसने जेल में बिता दी है। इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इस पर सीबीआई के अधिवक्ता राजीव नंदन प्रसाद ने विरोध जताते हुए कहा कि रकीबुल पहुंच वाला व्यक्ति है। जेल से बाहर आने पर मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने रकीबुल को सशर्त जमानत प्रदान कर दी। बता दें कि हाई कोर्ट ने नेशनल शूटर तारा शाहदेव से दहेज उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में रकीबुल को जमानत दी है।