नई दिल्ली (पीटीआई)। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में फैसला देते हुए इलाहाबाद हाई द्वारा दी गई आशीष मिश्रा को जमानत रद्द कर दी। चीफ जस्टिस एन वी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की स्पेशल बेंच ने भी आरोपी को एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल को आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की किसानों की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।
पत्रकार की भी हो गई थी मौत
पिछले साल 3 अक्टूबर को, लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई थी। जब किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे का विरोध कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर के अनुसार, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। घटना के बाद गुस्साए किसानों ने चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी। केंद्र के अब वापस लिए गए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे विपक्षी दलों और किसान समूहों वाली हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई।

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