नई दिल्ली (एएनआई / आईएएनएस)। Land for Job Scam : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को सूचित किया कि लैंड फॉर जॉब स्कैम से संबंधित एक मामले में नए आरोप पत्र में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता लालू प्रसाद के खिलाफ गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। हालांकि जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गीतांजलि गोयल को यह भी सूचित किया कि तीन रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। सीबीआई ने आगे कहा कि बाकी मंजूरी एक सप्ताह के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है।

21 सितंबर को सुनवाई

जांच एजेंसी की दलीलों पर गौर करते हुए अदालत ने मामले को 21 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए लिस्टेड किया है। सुनवाई की पिछली तारीख पर, सीबीआई ने कथित लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री और तीन पूर्व रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अधिकारियों से मंजूरी प्राप्त करने के लिए समय मांगा था। हाल ही में सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब कथित घोटाला मामले में लालू प्रसाद समेत बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

यह है पूरा मामला

सीबीआई के अनुसार, नौकरी के लिए भूमि घोटाले से संबंधित एक मामले में तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री, उनकी पत्नी, बेटे, पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआर के दो सीपीओ, निजी व्यक्तियों सहित 17 आरोपियों के खिलाफ नामित अदालत में यह दूसरा आरोपपत्र है। बतादें कि सीबीआई ने 18 मई 2022 ने इन सबके खिलाफ केस दर्ज किया था। बतादें कि यह मामला 2004-2009 का है। आरोप है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली थी।

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